दरअसल बलदेव सिंह जैतो के खिलाफ विधानसभा में दल बदल कानून के तहत मामला चल रहा है. उनके खिलाफ शिकायत जालंधर के निवासी सिमरनजीत सिंह की तरफ से दर्ज करवाई थी.
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चंडीगढ़: पंजाब के जैतो से विधायक बलदेव सिंह जैतो को विधानसभा में दल बदल कानून के तहत दी गई उनके खिलाफ शिकायत से फिलहाल राहत नहीं मिली है. बलदेव सिंह जैतो के खिलाफ शिकायत देने वाले जालंधर के निवासी सिमरनजीत सिंह ने विधानसभा को बयान दर्ज करवाए हैं कि विधानसभा में पिछले दिनों शिकायत वापिस लेने का जो आवेदन किया गया है वो जाली है और किसी व्यक्ति ने उनके जाली हस्ताक्षर करके शिकायत वापिस लेने का आवेदन किया है. सिमरनजीत सिंह ने विधानसभा में ब्यान दर्ज करवाए हैं कि उन्होंने विधायक जैतो के खिलाफ दी शिकायत वापिस नहीं ली है.
दरअसल बलदेव सिंह जैतो के खिलाफ विधानसभा में दल बदल कानून के तहत मामला चल रहा है. उनके खिलाफ शिकायत जालंधर के निवासी सिमरनजीत सिंह की तरफ से दर्ज करवाई थी . लेकिन 31 दिसंबर को विधानसभा को विधायक बलदेव सिंह जैसों के खिलाफ दर्ज करवाई हुई शिकायत वापस लेने का आवेदन शिकायतकर्ता सिमरनजीत सिंह के नाम से प्राप्त हुआ था.
विधानसभा स्पीकर ने इस आवेदन की विश्वनीयता की जांच करवाई और शिकायतकर्ता सिमरनजीत सिंह को विधानसभा में यह पुष्टि करने के लिए बुलाया के क्या विधायक बलदेव सिंह जैतो के खिलाफ शिकायत वापस लेने का आवेदन उन्होंने ही किया है. लेकिन शिकायतकर्ता सिमरनजीत सिंह ने विधानसभा को बताया कि शिकायत वापस लेने का आवेदन उनके जाली हस्ताक्षर करके किसी और व्यक्ति ने दिया है. सिमरनजीत सिंह ने बताया है कि उन्होंने विधानसभा में ब्यान दर्ज करवाकर मामला जारी रखने का अनुरोध किया है.
बलदेव सिंह जैतो ने आम आदमी पार्टी की टिकट पर विधानसभा चुनाव जीता था लेकिन बाद में उन्होंने आम आदमी पार्टी से बगावत करके किसी दूसरी राजनीतिक पार्टी से लोकसभा का चुनाव लड़ा इसी आधार पर जालंधर के सिमरनजीत सिंह ने विधायक बलदेव सिंह जनों के खिलाफ दल बदल कानून के तहत विधानसभा को शिकायत दी और उनकी सदस्यता रद्द करने की मांग की विधानसभा में इस मामले की सुनवाई चल रही है . फिलहाल शिकायतकर्ता सिमरनजीत सिंह द्वारा आज विधानसभा में पेश होकर दर्ज करवाए गए बयानों के बाद अब विधायक बलदेव सिंह जैतो को इस मामले में राहत मिलने की जो उम्मीद पिछले सप्ताह दिखाई दी थी वो खतम होती नजर आ रही है.