'जवाहर बाग कांड' की जांच में SC नहीं देगा दखल, शहीद SP की पत्नी ने लगाई गुहार
Advertisement
trendingNow1736357

'जवाहर बाग कांड' की जांच में SC नहीं देगा दखल, शहीद SP की पत्नी ने लगाई गुहार

याचिककर्ता ने कहा कि 'जवाहर बाग कांड' (Jawahar Bagh Kand) में मेरे पति की निर्ममता से हत्या की गई थी. मामले में 2016 से अभी तक सीबीआई (CBI) ने कुछ नहीं किया है.

जवाहर बाग कांड (फाइल फोटो)

नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश के मथुरा में 4 साल पहले हुए 'जवाहर बाग कांड' (Jawahar Bagh Kand) की जांच की मांग के लिए आज गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में याचिका दाखिल की गई थी, जिसे खारिज कर दिया गया. सुप्रीम कोर्ट ने याचिककर्ता से कहा कि आप इसके लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट जाएं.

याचिककर्ता ने कहा कि 'जवाहर बाग कांड' में मेरे पति की निर्ममता से हत्या की गई थी. मामले में 2016 से अभी तक सीबीआई ने कुछ नहीं किया है.

इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपनी बात रखिए, अगर वहां कुछ नहीं होता है तो आप यहां आ सकती हैं.

ये भी पढ़े- अंकिता लोखंडे ने खोली रिया के एक और झूठ की पोल, दिया 'क्लॉस्ट्रोफोबिक' होने का जवाब

फिर याचिककर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करने की अनुमति देने की मांग की. सुप्रीम कोर्ट ने याचिककर्ता की ये मांग मानने से मना कर दिया. इसके बाद याचिककर्ता ने अपनी याचिका वापस ले ली.

आपको बता दें कि शहीद SP मुकुल द्विवेदी की पत्नी ने आज सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके मामले की जांच करवाने की गुहार लगाई थी. जवाहर बाग में असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई के लिए पहुंचे पुलिस बल पर हुए हिंसक हमले में SP मुकुल द्विवेदी और SHO संतोष यादव सहित 30 लोगों की हत्या कर दी गई थी.

जून 2016 में ये जवाहर बाग कांड हुआ था लेकिन अब तक इस मामले में निर्णायक कार्रवाई नहीं हुई है.

VIDEO

Trending news