गुजरात दंगा : पीएम मोदी के खिलाफ याचिका पर SC में 19 नवंबर को होगी सुनवाई
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गुजरात दंगा : पीएम मोदी के खिलाफ याचिका पर SC में 19 नवंबर को होगी सुनवाई

गुजरात दंगों में पीएम नरेंद्र मोदी को एसआईटी की जांच में क्‍लीनचिट मिलने के खिलाफ जाकिया जाफरी ने दायर की है याचिका.

फाइल फोटो

नई दिल्‍ली : सुप्रीम कोर्ट गुजरात दंगों की जांच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्‍लीनचिट मिलने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई को राजी हो गया है. सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका 2002 में गुजरात दंगों में मारे गए कांग्रेस के सांसद एहसान जाफरी की पत्‍नी जाकिया जाफरी ने दायर की है. सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर 19 नवंबर को सुनवाई करेगा. बता दें कि गुजरात दंगों के मामले की जांच कर रही एसआईटी ने पीएम मोदी को क्‍लीनचिट दी थी.

बता दें कि गुजरात हाईकोर्ट ने 2002 के दंगों के मामले में राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य को निचली अदालत द्वारा क्लीन चिट दिए जाने को चुनौती देने वाली दिवंगत कांग्रेस नेता एहसान जाफरी की पत्नी जाकिया जाफरी की याचिका को 2017 में खारिज कर दिया था.

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जाकिया जाफरी फाइल फोटो.

निचली अदालत ने 2013 में इस केस में गुजरात के तत्‍कालीन मुख्‍यमंत्री नरेंद्र मोदी समेत 56 लोगों को क्लीन चिट दे दी थी. जाकिया जाफरी ने निचली अदालत के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. याचिका में जाकिया ने आरोप लगाया था कि इन दंगों के पीछे बड़ी आपराधिक साजिश रची गई थी.

जाकिया कांग्रेस के पूर्व सांसद एहसान जाफरी की पत्नी हैं. 2002 के गुजरात दंगों के दौरान एहसान की मौत हो गई थी. एसआईटी ने जाकिया की शिकायत पर अदालत को बंद लिफाफे में अंतिम रिपोर्ट सौंपी थी. जाकिया की शिकायत में 2002 के दंगों में गुजरात के तत्‍कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी, अन्य शीर्ष नेताओं, पुलिस अधिकारियों और नौकरशाहों के संलिप्त होने का आरोप लगाया गया था.

जाकिया के वकीलों ने दलील दी थी कि रिपोर्ट को खोलने के अनुरोध का विरोध करने का एसआईटी को कोई अधिकार नहीं है क्योंकि अदालत को सौंपे जाने के बाद यह रिपोर्ट एक सरकारी दस्तावेज बन गया है.

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