कर्नाटकः 17 बागी विधायकों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने जल्द सुनवाई से इंकार किया
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कर्नाटकः 17 बागी विधायकों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने जल्द सुनवाई से इंकार किया

दरअसल, बागी विधायकों ने स्पीकर के उस फैसले को चुनौती दी है जिसमें स्पीकर ने दल बदल कानून के तहत इन विधायकों को अयोग्य करार दिया था.

फाइल फोटो.

नई दिल्लीः कर्नाटक के 17 बागी विधायकों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने जल्द सुनवाई से इंकार किया.जस्टिस रमन्ना ने कहा कि नियमित प्रक्रिया के तहत सुनवाई होगी. दरअसल, बागी विधायकों ने स्पीकर के उस फैसले को चुनौती दी है जिसमें स्पीकर ने दल बदल कानून के तहत इन विधायकों को अयोग्य करार दिया था.

गौरतलब है कि जुलाई माह में कर्नाटक में कांग्रेस और जेडीएस के 17 विधायकों के इस्तीफे के बाद राज्य की कुमारस्वामी सरकार 14 माह बाद गिर गई थी. कुमारस्वामी विश्वास मत के दौरान बहुमत साबित नहीं कर पाए थे. जिसके चलते उन्हें सत्ता से हाथ धोना पड़ा था.

आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने सभी बागी विधायकों पर पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाया था. दरअसल, कांग्रेस के 17 विधायकों ने पार्टी से बगावत करते हुए अपना इस्तीफा सौंपा था, जिसके चलते कांग्रेस पार्टी ने इन सभी विधायकों के खिलाफ दलबदल विरोधी कानून के तहत कार्रवाई की मांग की थी. जिसके बाद तत्कालीन स्पीकर केआर रमेश ने कर्नाटक के मौजूदा विधानसभा में 14 बागी विधायकों के कार्यकाल को अयोग्य घोषित कर दिया था.

इसके बाद 28 जुलाई को तत्कालीन स्पीकर केआर रमेश ने 14 विधायकों को अयोग्य घोषित किया था, जिसके बाद 1 अगस्त को कांग्रेस-जेडीएस के 14 विधायकों ने स्पीकर के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था. इन सभी विधायकों को विधानसभा के पूरे कार्यकाल के लिए अयोग्य घोषित किया गया है.

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