महाराष्ट्रः जात पंचायत का तुगलकी फरमान, विवाहिता का कर दिया सामाजिक बहिष्कार
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महाराष्ट्रः जात पंचायत का तुगलकी फरमान, विवाहिता का कर दिया सामाजिक बहिष्कार

महाराष्ट्र के जालान में एक विवाहिता के खिलाफ जात पंचायत ने सामाजिक बहिष्कार का फैसला सुनाया है.

जात पंचयात ने महिला के सामाजिक बहिष्कार का फैसला सुनाया. (प्रतीकात्मक फोटो)

निलेश महाजन/जालनाः महाराष्ट्र के जालना जिले में वैदू समाज की जात पंचायत के सदस्यों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ हैं. एक विवाहिता पर पंचायत द्वारा सामाजिक बहिष्कार की कार्रवाई की गई है. कुछ दिनों पहले महिला ने अपने ससुरालवालों के खिलाफ पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की थी.

महिला ने 22 जनवरी को दहेज के लिए ससुरालवाले बार-बार परेशान करने की यह शिकायत पुलीस स्टेशन में दर्ज कराई थी. जिसके बाद वैदू जात पंचायत बैठी और उन्होंने महिला के बहिष्कार की घोषणा कर दी. जात पंचायत की अवमानना और ससुरालवालों का सम्मान नहीं करने का आरोप महिला पर जात पंचायत ने लगाया.

वहीं, 25 जनवरी को महिला में वैदू समाज के अपनी दोस्त की शादी मे गई थी. लेकिन जात पंचायत के लोगों ने शादी के मंडप से महिला को भगा दिया. मामला फिर से पुलिस स्टेशन पहुंचा. हसनाबाद पुलिस स्टेशन ने जात पंचायत के सात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है.

महिला की शिकायत के अनुसार 25 जनवरी को शादी के दिन उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया. बहिष्कार के बाद भी यहां क्यों आयी हो, यह पुछ कर उसे खाने की थाली से उठाया गया और अपमानित किया गया. जब झगड़ा बढ़ा तो उसे शादी के मंडप से जबरन बाहर निकाला गया. 

महिला की शिकायत पर जालना के हसनाबाद पुलिस स्टेशन में जात पंचायत के खिलाफ महाराष्ट्र जात पंचायत और बहिष्कार प्रतिबंध कानून के तहत मामला दर्ज किया गया है.  

जात पंचायत के तात्या शिवरकर, अण्णा गोडवे, मोतीलाल चव्हाण, बालासाहेब लोखंडे, तात्या शिंदे, शामराव शिंदे इन छह लोगो के खिलाफ आयपीसी की धारा 34 के तहत मामला दर्ज किया गया है. इस मामले में पुलिस अब जल्द ही इन जात पंचायत सदस्यों के खिलाफ गिरफ्तारी की कारवाई कर सकती है.

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