आम्रपाली मामला: होम बॉयर्स के लिए बड़ी खुशखबरी, SC ने बैंकों को दिया ये आदेश
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आम्रपाली मामला: होम बॉयर्स के लिए बड़ी खुशखबरी, SC ने बैंकों को दिया ये आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने रिफंड पाने के लिए रिसीवर को प्रस्तावों की एक लिस्ट तैयार करने के लिए कहा है.

आम्रपाली मामला: होम बॉयर्स के लिए बड़ी खुशखबरी, SC ने बैंकों को दिया ये आदेश

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा और ग्रेटर नोएडा में आम्रपाली रियल एस्टेट होम बायर्स के कर्ज के वितरण और कर्ज के पुनर्गठन के काम संबंधित सभी बैंकों के सीएमडी को व्यक्तिगत रूप से देखने का आदेश दिया है.

सुप्रीम कोर्ट ने बैंकों के सीएमडी को ये भी निर्देश दिया कि वो होम बॉयर्स के नए लोन के आवेदनों पर विचार करें जो आम्रपाली अचल संपत्ति में फ्लैट खरीदने के इच्छुक हैं.

इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने रिफंड पाने के लिए रिसीवर को प्रस्तावों की एक लिस्ट तैयार करने के लिए कहा है.

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एसबीआई के 12% की दर से निवेश पर ब्याज की मांग के प्रस्ताव पर होम बॉयर्स के वकील एम. एल. लाहोटी ने आपत्ति जताई. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई से इस पर विचार करने को कहा.

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