बता दें कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एस. ए. बोबडे और सुप्रीम कोर्ट को लेकर किए गए अलग-अलग ट्वीट्स पर स्वत: संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू की थी.
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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने शुक्रवार को सुनवाई के दौरान प्रशांत भूषण (Prashant Bhushan) को सुप्रीम कोर्ट की अवमानना के मामले में दोषी करार दिया. प्रशांत भूषण को क्या सजा मिलेगी इस पर 20 अगस्त को बहस होगी.
बता दें कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एस. ए. बोबडे और सुप्रीम कोर्ट को लेकर किए गए अलग-अलग ट्वीट्स पर स्वत: संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू की थी.
अवमानना नोटिस के जवाब में वकील भूषण ने सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई में कहा था कि चीफ जस्टिस की आलोचना सुप्रीम कोर्ट की गरिमा को कम नहीं करता है. काफी महंगी बाइक पर सवार चीफ जस्टिस के बारे में ट्वीट करना सुप्रीम कोर्ट में सामान्य सुनवाई न होने को लेकर उनकी पीड़ा को दर्शाता है.
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प्रशांत भूषण ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के 4 पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लेकर किए गए ट्वीट्स के पीछे उनकी अपनी सोच है, जो भले ही किसी को अप्रिय लगे लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट की अवमानना नहीं है. प्रशांत भूषण की दलील थी कि सुप्रीम कोर्ट उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई को निरस्त करे.
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