कोरोना संकट (Coronavirus Crisis) का बहाना बनाकर संपत्ति का किराया देने के लिए समय की छूट मांगने पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने वकील को फटकार लगाई है.
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नई दिल्ली: कोरोना संकट (Coronavirus Crisis) का बहाना बनाकर संपत्ति का किराया देने के लिए समय की छूट मांगने पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने वकील को फटकार लगाई है. इस मामले में कोर्ट ने किराया देरी से अदा करने की मोहलत नहीं दी.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किराया देरी से देने के लिए पिछली बार तीन महीने का समय मांगा था और इस बार फिर दो महीने का समय बढ़ाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट आ गए. सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा कि कोरोना संकट का बहाना बार-बार नहीं चल सकता.
वकीलों ने कही थी आर्थिक तंगी की बात
इससे पहले कोरोना को लेकर देश में जब पूरी तरह लॉकडाउन था तो इस दौरान सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर मांग की थी कि लॉकडाउन के कारण वकीलों का रोजगार बिलकुल ठप पड़ा है. ऐसे में कमाई बिलकुल नहीं हो रही है. ज्यादातर वकीलों को घर का खर्च तक चलाने में दिक्कत हो रही है, इसलिए वकीलों की इस आर्थिक तंगी को देखते हुए वकीलों को अपने ऑफिस का किराया और चैंबर का किराया अदा करने की छूट दी जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने वकीलों की इस मांग को ठुकराते हुए याचिका को खारिज कर दिया था.
इसी तरह दिल्ली हाई कोर्ट ने भी कोरोना संकट के नाम पर किराया अदा करने में छूट दिए जाने की याचिकाओं को खारिज कर दिया था और एक याचिका में तो याचिकाकर्ता वकील पर हर्जाना लगा दिया था.
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