रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में भारत की रैंकिंग गिरने पर याचिका, SC ने केंद्र के लिए ये कहा
Advertisement

रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में भारत की रैंकिंग गिरने पर याचिका, SC ने केंद्र के लिए ये कहा

याचिका में मांग की गई थी कि सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार को निर्देश दे कि विशेषज्ञ कमेटी बनाए और कानून व्यवस्था को सुधारने पर काम करे.

फाइल फोटो

नई दिल्ली: संयुक्त राष्ट्र संघ की 'रूल ऑफ लॉ इंडेक्स' में भारत को 69वां स्थान मिलने के मसले पर दाखिल याचिका पर सुनवाई करने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है. इस याचिका में मांग की गई थी कि सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार को निर्देश दे कि विशेषज्ञ कमेटी बनाए और कानून व्यवस्था को सुधारने पर काम करे.

ये याचिका सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्विनी उपाध्याय ने दाखिल की थी, जिसको कोर्ट ने खारिज कर दिया. पिछले साल भारत को 'रूल ऑफ लॉ इंडेक्स' में 68वां स्थान मिला था.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इस मामले को नहीं सुनेंगे. याचिकाकर्ता केंद्र सरकार को ज्ञापन दें, जिस पर सरकार 6 महीने में विचार करके निर्णय ले.

ये भी पढ़ें- जगन्नाथ की पुरी रथयात्रा पर SC ने लगाई रोक, CJI बोले- माफ नहीं करेंगे भगवान

ये वीडियो भी देखें-

Trending news