Supreme Court: गलत बाल कटने पर महिला को मिलने थे 2 करोड़ रुपये, सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया आदेश
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Supreme Court: गलत बाल कटने पर महिला को मिलने थे 2 करोड़ रुपये, सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (एनसीडीआरसी) के उस आदेश को खारिज कर दिया, जिसमें दिल्ली के एक पांच सितारा होटल के सैलून में खराब तरीके से बाल काटे जाने और बालों के इलाज के लिए एक महिला को दो करोड़ रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया गया था.

Supreme Court: गलत बाल कटने पर महिला को मिलने थे 2 करोड़ रुपये, सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया आदेश

Supreme Court Verdict: सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (एनसीडीआरसी) के उस आदेश को खारिज कर दिया, जिसमें दिल्ली के एक पांच सितारा होटल के सैलून में खराब तरीके से बाल काटे जाने और बालों के इलाज के लिए एक महिला को दो करोड़ रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया गया था. जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस विक्रम नाथ की पीठ ने कहा, एनसीडीआरसी ने एक महिला के जीवन में बालों के महत्व के बारे में चर्चा की और यह भी कहा कि बाल मॉडलिंग और विज्ञापन उद्योग में करियर बनाने के लिए एक संपत्ति हो सकती है, लेकिन मुआवजे की मात्रा भौतिक साक्ष्य पर आधारित होनी चाहिए, केवल पूछकर नहीं. 


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