केंद्रीय इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स (CISF) के कर्मी विमान में सवार होने से पूर्व जांच के दौरान किसी भी यात्री के बोर्डिंग पास पर अब मोहर नहीं लगाएंगे.
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नई दिल्ली: विमानन सुरक्षा विनियामक ने बुधवार को कहा कि हवाईअड्डों पर केंद्रीय इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स (CISF) के कर्मी विमान में सवार होने से पूर्व जांच के दौरान किसी भी यात्री के बोर्डिंग पास पर अब मोहर नहीं लगाएंगे और यात्री अब फ्लाइट में अपने साथ 350 मिलीलीटर हैंड सैनिटाइजर लेकर जा सकता है.
ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन (BCAS) ने अपने आदेश कहा कि हर हवाईअड्डा संचालक को यह सुनिश्चित करना होगा कि पीईएससी क्षेत्र में उपयुक्त ऊंचाई पर पर्याप्त सीसीटीवी कैमरे लगे हों ताकि यात्री और उसके बोर्डिंग पास की पहचान रिकार्ड की जा सके.
अब तक सीआईएसएफ के 13 से अधिक ऐसे कर्मी COVID-19 से संक्रमित पाए गए हैं, जो दिल्ली, मुम्बई और अहमदाबाद के हवाईअड्डों पर तैनात थे.
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बीसीएएस ने कहा कि यह आदेश COVID-19 महामारी के संक्रमण को स्पर्श या सपंर्क के माध्यम से फैलने से रोकने के लिए उठाए जा रहे कदमों के तहत जारी किया गया है.
दूसरे आदेश में कहा गया है, ‘इसीलिए यह तय किया गया है कि विमान में सवार हो रहे यात्रियों को अपने हैंड बैग में या व्यक्तिगत रूप से अपने साथ 350 मिलीलीटर तक तरल हैंड सैनिटाइजर ले जाने दिया जाएगा.’
आम तौर पर 100 मिलीलीटर से अधिक तरल पदार्थ यात्रियों को हैंड बैग में ले जाने की इजाजत नहीं है.
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(इनपुट- भाषा)