वित्त मंत्री की घोषणा के मुताबिक 14 मई 2020 से 31 मार्च 2021 के बीच नॉन सैलरीड करदाताओं के लिए 25 % तक की छूट दी गई है. इससे आपके पॉकेट में ज्यादा रुपये बचेंगे.
Trending Photos
नई दिल्ली: TCS यानी टैक्स कलेक्शन एट सोर्स और TDS यानी टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, यह वो टैक्स है जो गैर-वेतनभोगी करदाताओं को भरना होता है. वित्त मंत्री की घोषणा के मुताबिक 14 मई 2020 से 31 मार्च 2021 के बीच नॉन सैलरीड करदाताओं के लिए 25 % तक की छूट दी गई है. इससे आपके पॉकेट में ज्यादा रुपये बचेंगे.
इसे इस तरह समझिए-मान लीजिए कोई फर्म एक प्रोफेशनल की सेवाएं लेती है और बदले में उसको फीस चुकाती है. उस प्रोफेशनल को फीस के तौर पर 1 करोड़ रुपये मिलने हैं. तो मौजूदा टैक्स की दर 10% के हिसाब से उस प्रोफेशनल को दी जाने वाली फीस में से 10 लाख रुपए TDS के तौर पर काट लिए जाएंगे, और उस प्रोफेशनल के हाथ में केवल 90 लाख रुपये आएंगे.
ये भी पढ़ें: PM केयर्स फंड: इन 3 कामों में खर्च किए जाएंगे 3100 करोड़ रुपये, PMO ने दी जानकारी
लेकिन वित्त मंत्री की घोषणा के बाद अब उस पर 10% का टैक्स नहीं लगेगा बल्कि 7.5% टैक्स लगेगा. इस तरह टीडीएस काटने के बाद उस प्रोफेशनल के हाथ में 92.5 लाख रुपये बचेगा यानि 2.5 लाख रुपये की बचत होगी.
इसी तरह किसी को बैंक से ब्याज के 10 लाख रुपये मिले. ब्याज पर टैक्स 10% है. इस हिसाब से उस मिली रकम पर 1लाख रुपये का TDS कट जाएगा और उसके हाथ में 9 लाख रुपये आएंगे लेकिन वित्त मंत्री की घोषणा के बाद मिली रकम पर 7.5% टैक्स ही लगेगा और 75 हज़ार का टैक्स ही कटेगा. इस तरह उस व्यक्ति को 9 लाख 25 हज़ार रुपये मिलेंगे यानी 25 हज़ार रुपये उसके हाथ में ज्यादा आएंगे.
ध्यान रहे कि नई राहत घोषणा का फायदा आपको तभी मिलेगा जब आपने PAN या आधार का डिटेल सही दिया हो, अगर आपने आधार या पैन का डिटेल नहीं दिया है तो आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा बल्कि घोषणा से पहले वाला टैक्स ही आपको देना होगा.
LIVE TV