UP Marriage Grant Scheme: उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की शादी अनुदान योजना में आय सीमा में बदली है. अब शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में आवेदन कर्ताओं की वार्षिक आय सीमा एक लाख रुपये हो गई है.
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लखनऊ: उत्तर प्रदेश के ओबीसी कैटेगरी के लोगों के लिए खुशखबरी है. दरअसल, शादी अनुदान योजना में आय सीमा को बढ़ा दिया गया है. पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की शादी अनुदान योजना में आवेदन करने वाले लोगों की आय सीमा में उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से बदलाव किया गया है. अब शहरी व ग्रामीण इलाकों में आवेदकों की वार्षिक आय सीमा की सीमा को बढ़ाकर एक लाख रुपये की गई है जोकि पहले यह सीमा शहरी क्षेत्रों में केवल 56,460 थी और ग्रामीण इलाकों में 46,080 रुपये थी. अब इस सीमा को एक बराबर कर दिया गया है. इससे ज्यादा संख्या में गरीब परिवार इसका लाभ उठा पाएंगे.
सरकार द्वारा अनुदान
आपको बता दें कि इस योजना (UP Marriage Grant Scheme) के तहत प्रदेश सरकार की ओर से 20 हजार रुपये अनुदान के रूप में दिए जाते हैं. विधानभवन स्थित कार्यालय कक्ष में मंगलवार को एक समीक्षा बैठक हुई जिसमें पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण मंत्री नरेन्द्र कश्यप ने कहा कि रिक्त पदों को जल्दी भरा जाए. विभाग की कार्यक्षमता में इससे वृद्धि होगी. बैठक ये भी भी जानकारी साझा की गई कि विभाग में 154 पद रिक्त हैं. मंत्री नरेन्द्र कश्यप ने इस संबंध में और विस्तार से जानकारी दी है है. उन्होंने बताया कि इस बदलाव के होने से ज्यादा से ज्यादा संख्या में पिछड़े वर्ग के परिवारों को अपनी बेटियों की शादी के लिए सरकारी सहायता मिल पाएगी.
कंप्यूटर प्रशिक्षण के लिए संस्थाओं का चयन
मंत्री द्वारा ये भी कहा गया है कि संचालित कंप्यूटर प्रशिक्षण पिछड़ा वर्ग के युवाओं के लिए के लिए उच्च गुणवत्ता वाली संस्थाओं को चुना गया जिससे प्रशिक्षण की गुणवत्ता सुधर सके. युवाओं को रोजगार के साथ ही स्वरोजगार के अच्छे मौके मिल पाएंगे. मंत्री के द्वारा निर्देशित किया गया है कि योजनाओं का लाभ पात्रों तक ले जाने में लापरवाही बरतने वालों को नोटिस भेजे जाए.