राम मंदिर निर्माण के लिए विदेश में रहने वाले श्रद्धालु भी दे सकेंगे दान, ट्रस्ट ने किया FCRA के लिए आवेदन
Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand750167

राम मंदिर निर्माण के लिए विदेश में रहने वाले श्रद्धालु भी दे सकेंगे दान, ट्रस्ट ने किया FCRA के लिए आवेदन

राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने एफसीआरए सर्टिफिकेट के लिए गृह मंत्रालय में आवेदन कर दिया है. जिससे विदेशों में रहने वाले भक्त राम मंदिर के निर्माण में आसानी से दान कर सकते हैं.

 

ट्रस्ट ने एफसीआरए के लिए गृह मंत्रालय में आवेदन किया

मनमीत गुप्ता/अयोध्या: राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने अब विदेशों में बसे भारतीयों के दान को स्वीकार करने के लिए गृह मंत्रालय में फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट यानी विदेशी सहयोग विनियमन अधिनियम की स्वीकृति के लिए आवेदन किया है. ट्रस्ट को भारत सरकार से फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट (एफसीआरए) की स्वीकृति मिलते ही पंजाब नेशनल बैंक में एनआरआई बैंक अकाउंट खोलकर विदेशी दान को लिया जाएगा. अभी तक राम मंदिर निर्माण के लिए राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के भारतीय स्टेट बैंक के अकाउंट में 70 करोड़ के करीब ऑनलाइन, चेक और कैश के माध्यम से दान प्राप्त हुआ है. लेकिन रोजाना ट्रस्ट के पास विदेशों से दान को लेकर कई सारे सवाल आ रहे हैं.

पूरी हो चुकी आवेदन प्रक्रिया
राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कार्यालय व्यवस्थापक प्रकाश गुप्ता का कहना है कि प्रतिदिन मेल और टेलीफोन पर विदेशों से राम मंदिर निर्माण के लिए दान देने को लेकर तमाम समस्याएं आती रहती है. जिसको देखकर ट्रस्ट ने गृह मंत्रालय में विदेशी चंदा के लिए एफसीआरए सर्टिफिकेट संबंधित सभी कागजी कार्रवाई पूरी करके आवेदन किया है. अब भारत सरकार के गृह मंत्रालय को सिर्फ ट्रस्ट को एफसीआरए का सर्टिफिकेट देना बचा रह गया है. उसके बाद विदेशी चंदा जुटाने के लिए अलग से पंजाब नेशनल बैंक में अकाउंट एनआरआई के नाम से खोला जाएगा. 

इकबाल अंसारी की मांग, सुप्रीम कोर्ट की तरह CBI कोर्ट भी बाबरी मस्जिद का मुद्दा खत्म करे

क्या है एफसीआरए सर्टिफिकेट
बता दें कि एफसीआरए यानि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 1976 को लागू किया गया था, लेकिन  नया फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010 आ गया जिसे 1 मई 2011 से लागू किया गया है. जिसमें भारत सरकार के गृह मंत्रालय से विदेशी चंदा के लिए एफसीआरए का सर्टिफिकेट जरूरी होता है. इससे जो एनजीओ या ट्रस्ट है जिसको विदेशों से चंदा मिलता है उस पर भारत सरकार का एक लगाम सा रहता है. एनजीओ या ट्रस्ट को विदेशी सहयोग विनियमन अधिनियम के नियमों का पालन करना होता है.

जल्द शुरू होगा राम मंदिर के नींव निर्माण का कार्य
ट्रस्ट के कार्यालय व्यवस्थापक प्रकाश गुप्ता का कहना है कि राम मंदिर निर्माण के लिए टेस्ट पाइलिंग का अंतिम चरण का कार्य भी समाप्त होने वाला है. तीन स्थानों पर 35 मीटर गहरा 1 मीटर व्यास का कंक्रीट और सीमेंट के मिक्सर से बना खंबा तैयार हो चुका है. अब आईआईटी चेन्नई इस खंभे की क्वालिटी को यानि खंबे की भार सहने की क्षमता की टेस्टिंग की जाएगी. इसकी रिपोर्ट आने के बाद राम मंदिर निर्माण के नींव के लिए 12 सौ खंबो के कार्य का शुभारंभ किया जाएगा.

WATCH LIVE TV

Trending news