31 मार्च से पहले फटाफट कर लें ये जरूरी काम, नहीं तो हो सकती है मुसीबत!
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31 मार्च से पहले फटाफट कर लें ये जरूरी काम, नहीं तो हो सकती है मुसीबत!

मार्च का महीना वित्तीय साल का आखिरी महीना होता है. पैसों से जुड़े कई तरह के काम के लिए मार्च का महीना डेडलाइन के रुप में काम करता है. ऐसे में आपको पैसों से जुड़े कामों को 31 मार्च से पहले निपटा लेना चाहिए.

31 मार्च से पहले फटाफट कर लें ये जरूरी काम, नहीं तो हो सकती है मुसीबत!

नई दिल्ली: मार्च का महीना वित्तीय साल का आखिरी महीना होता है. पैसों से जुड़े कई तरह के काम के लिए मार्च का महीना डेडलाइन के रुप में काम करता है. ऐसे में आपको पैसों से जुड़े कामों को 31 मार्च से पहले निपटा लेना चाहिए. जैसे-  इनकम टैक्स रिटर्न (ITR), पैन और आधार कार्ड लिंक (PAN-Aadhaar Link), बैंक खाता केवाईसी (Bank Account KYC) आदि.  इस खबर में हम आपको बताएंगे कि कौन से ऐसे जरूरी काम हैं, जिन्हें आपको इस महीने के अंत तक कर लेना चाहिए. 

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हो सकती है परेशानी
देश में ऐसे कई सारे लोग हैं, जो टैक्स जमा करते है. ऐसे में कमाई करने वाले लोगों को सलाह दी जाती है कि वह तय समय के अंदर अपने काम को पूरा कर लें.  ऐसा नहीं करने से आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है. साथ ही जुर्माना भी लग सकता है. 

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फटाफट कर लें ये काम
1. पैन कार्ड (PAN) को आधार से लिंक कराना अब अनिवार्य हो चुका है. सरकार ने साफ तौर पर कहा है कि ये दोनों बेहद जरूरी दस्तावेज हैं. अगर आपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराया, तो आपका पैन कार्ड कैंसिल कर दिया जाएगा. इसके लिए सरकार ने 31 मार्च 2022 की डेडलाइन तय की है. साथ ही इस तारीख के पहले आपने यह काम नहीं किया, तो आपको इनकम टैक्स एक्ट की धारा 272B के तहत 10 हजार रुपये का जुर्माना भी देना पड़ सकता है.

2. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंक खातों में  केवाईसी (KYC) अपडेट करने की समय सीमा को 31 मार्च 2022 तक बढ़ा दिया है. अगर आपने 31 मार्च के पहले केवाईसी अपडेट नहीं, तो आपका खाता फ्रीज हो सकता है. बता दें, केवाईसी सिर्फ बैंक में ही नहीं बल्कि कई और आवश्यक सेवाओं से जुड़े कामों में भी पड़ती है. 

3. वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए आईटीआर दाखिल करने की भी आखिरी तारीख 31 मार्च 2022 है. ऐसे में नौकरी पेशा करने वाले लोग इस तय सीमा के अंदर अपना ITR दाखिल कर लें. अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, तो आपको जुर्माने के तौर पर कुछ पैसे चुकाने पड़ सकते हैं. साथ ही आप पर कानूनन कार्रवाई भी हो सकती है. साथ ही आपको अपनी नौकरी भी छोड़नी पड़ सकती है.  

4. बता दें,  इनकम टैक्स एक्ट की धारा 208 के अनुसार, हर वो टैक्सपेयर्स जिसकी अनुमानित टैक्स लायबिलिटी 10,000 रुपये या अधिक है. वह पहले एडवांस में ही टैक्स का भुगतान कर सकता है. इस किस्त का भुगतान 4 किस्तों में किया जाता है. हर वित्तीय साल में पहली किस्त 15 जून तक, दूसरी किस्त 15 सितंबर, तीसरी किस्त 15 दिसंबर और आखिरी किस्त 15 मार्च को की जाती है. ऐसे में सभी टैक्सपेयर्स जिन्होंने यह किस्त जमा नहीं की है. वो सभी 15 मार्च के पहले ये काम पूरा कर लें. 

5. कई सारे काम करने वाले लोग इंडिविजुअल के लिए टैक्स सेविंग में निवेश करते हैं. ऐसे में उन लोगों के पास भी सिर्फ एक महीने का समय बचा है. टैक्स से बचने के लिए आप फटाफट पब्लिक प्रॉविडेंट फंड (PPF), नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) और सुकन्या समृद्धि योजना (SSY), ELSS म्यूचुअल फंड में पैसा जमा कर दें.

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