PM Kisan 10th Installment: लाखों किसानों को लौटाना होगा 10वीं किस्त का पैसा, जानें क्यों
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PM Kisan 10th Installment: लाखों किसानों को लौटाना होगा 10वीं किस्त का पैसा, जानें क्यों

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 जनवरी को पीएम किसान की 10वीं किस्त जारी की थी. इसमें उत्तर प्रदेश के भी बहुत सारे अपात्र लाभार्थी शामिल हैं. जानकारी के मुताबिक ऐसे लोगों ने भी योजना के तहत रकम हासिल की है जो अन्य स्रोतों से कमाई के लिए इनकम टैक्स दे रहे हैं. 

PM Kisan 10th Installment: लाखों किसानों को लौटाना होगा 10वीं किस्त का पैसा, जानें क्यों

नई दिल्लीः प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Samman Nidhi Scheme) के तहत नए साल पहले दिन 1 जनवरी को किसानों के खातों में 10वीं किस्त (PM Kisan 10th installment)की रकम डाली गई थी. अब लाखों किसानों (Farmers) को किस्त की राशि लौटानी पड़ सकती है. जितने किसानों के खाते में रकम ट्रांसफर की गई थी, उनमें 7 लाख से ज्यादा किसान अपात्र हैं. ऐसे में इन किसानों को 10वीं किस्त की रकम लौटानी पड़ेगी. 

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यूपी के किसानों को लौटाना होगा प्राप्त राशि 
जिन किसानों को किस्त की राशि लौटानी पड़ सकती हैं, उनमें उत्तर प्रदेश के भी बहुत सारे अपात्र लाभार्थी शामिल हैं. जानकारी के मुताबिक ऐसे लोगों ने भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की रकम हासिल की है जो अन्य स्रोतों से कमाई के लिए इनकम टैक्स दे रहे हैं. कई लाभार्थी ऐसे हैं जो पीएम किसान योजना के तहत नकद लाभ प्राप्त करने के लिए अपात्र हैं. 

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गौरतलब है कि इस योजना की शर्तों के अनुसार, 6000 रुपये सालाना किसानों के बैंक खातों में तीन किस्तों में जारी होती है. अपात्र लाभार्थियों को यूपी विधानसभा चुनाव 2022 खत्म होने तक पैसे वापस करने होंगे. चुनाव के बाद, उन्हें स्वेच्छा से लौटाने या वसूली के लिए तैयार रहने का नोटिस जारी कर दिया जाएगा. संभावनाएं है कि अपात्र किसानों के समय पर पैसा नहीं पर केंद्र सरकार उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकती है. 

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योजना का लाभ लेने वाले सबसे ज्यादा किसान यूपी से 
उल्लेखनीय है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 जनवरी को पीएम किसान की 10वीं किस्त जारी की थी. पीएम किसान योजना के तहत, पात्र किसानों को न्यूनतम आय सहायता के रूप में 2-2 हजार की तीन किस्तें मिलती हैं. यूपी में योजना के तहत लाभ लेने वाले किसानों की संख्या लगभग 2.50 करोड़ है. राज्य सरकार केंद्र के दिशा-निर्देशों के अनुसार यह सुनिश्चित करेगी कि केवल पात्र किसान ही पीएम-किसान के तहत लाभ प्राप्त करें.

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