UP Nikay Chunav: यूपी सरकार ने OBC और दलित वर्ग के लिए जारी की रिजर्व सीटों की लिस्ट
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UP Nikay Chunav: यूपी सरकार ने OBC और दलित वर्ग के लिए जारी की रिजर्व सीटों की लिस्ट

UP Urban body polls: शहरी विकास मंत्री एके शर्मा ने कहा कि वाराणसी, प्रयागराज, अलीगढ़, बरेली, मुरादाबाद, गोरखपुर, अयोध्या और मथुरा-वृंदावन की आठ मेयर सीटें अनारक्षित होंगी.

 

UP Nikay Chunav: यूपी सरकार ने OBC और दलित वर्ग के लिए जारी की रिजर्व सीटों की लिस्ट

उत्तर प्रदेश सरकार ने गुरुवार को शहरी चुनावों के लिए नगर निगमों के महापौर, नगर परिषद और नगर पंचायतों के अध्यक्षों के लिए आरक्षित सीटों की लिस्ट जारी कर दी है. सरकार ने मसौदे पर छह अप्रैल तक आपत्तियां मांगी हैं. शहरी विकास मंत्री एके शर्मा ने इस बात की जानकारी दी. उन्होंने कहा, 'आरक्षित सीटों के लिए मसौदा अधिसूचना जारी कर दी गई है. सात दिनों के भीतर आरक्षित सीटों की सूची पर आपत्तियां मांगी गई हैं.'

बुधवार को राज्य मंत्रिमंडल ने अधिनियम में संशोधन के लिए अध्यादेश को मंजूरी दी थी. इसके बाद राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने भी इस अध्यादेश को मंजूरी दे दी है. स्थानीय निकाय चुनावों के सवाल पर मंत्री ने कहा, 'हम अपना काम पूरा कर लेंगे और राज्य चुनाव आयोग को लिस्ट सौंप देंगे. चुनावों की घोषणा आयोग करेगा.' 

मसौदा अधिसूचना के अनुसार, आगरा की मेयर सीट अनुसूचित जाति (एससी) (महिला), झांसी के लिए एससी, शाहजहाँपुर और फिरोजाबाद की सीट पर अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) (महिला), सहारनपुर और मेरठ के लिए ओबीसी, और लखनऊ, कानपुर व गाजियाबाद की सीटों को महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है.

मंत्री ने कहा कि वाराणसी, प्रयागराज, अलीगढ़, बरेली, मुरादाबाद, गोरखपुर, अयोध्या और मथुरा-वृंदावन की आठ मेयर सीटें अनारक्षित होंगी. सुप्रीम कोर्ट ने 27 मार्च को राज्य चुनाव आयोग को ओबीसी के लिए सीटों के आरक्षण के प्रावधान के साथ शहरी स्थानीय निकाय चुनाव कराने के लिए दो दिनों के भीतर एक अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिया था.

स्थानीय निकाय चुनाव कराने की अधिसूचना पिछले साल 5 दिसंबर को जारी की गई थी, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट में इसके खिलाफ कई याचिकाएं दायर हुईं. इन याचिकाओं के बाद कोर्ट ने सरकार को आरक्षण के लिए एक क्षेत्र में पिछड़ेपन के मानदंड की पहचान करने के लिए एक समर्पित आयोग का गठन करने का आदेश दिया.

पिछले साल 5 दिसंबर को जारी मसौदा अधिसूचना में बदलाव पर शर्मा ने कहा, "एक नगर निगम में चार ओबीसी सीटें थीं और वह वैसी ही रहेंगी. छह सीटों पर आरक्षण बदल गया है. दोनों अधिसूचनाओं में, ओबीसी के लिए 27 फीसदी आरक्षण (205 सीटों पर) है."

उन्‍होंने कहा क‍ि राज्‍य में 762 नगर निकाय हैं. इनमें से कुछ में कानूनी अड़ंगे हैं, यही कारण है कि उनको अलग रखते हुए हमने यह व्‍यवस्‍था की है. इस व्यवस्था के तहत नगर निगम की 17, नगर पालिका परिषद की 199 और नगर पंचायतों की 544 सीटों की आरक्षण की अनंतिम अधिसूचना जारी कर दी गयी है.

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