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Father sentenced to life imprisonment for killing son and daughter: उत्तर प्रदेश अपराध के मामले में भारत (India) के कई राज्यों से आगे है. यूपी के बलिया जिले (Ballia District) की एक अदालत ने अपने बेटे और बेटी की हत्या के छह साल पुराने मामले में एक व्यक्ति को दोषी (Guilty) करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.
संयुक्त निदेशक (अभियोजन) सुरेश कुमार पाठक (Suresh Kumar Pathak) ने बृहस्पतिवार को बताया कि जिले के फेफना थाना क्षेत्र के रामगढ़ गांव में 30 जून 2016 को पवन कुमार यादव (Pawan Kumar Yadav) ने घरेलू विवाद को लेकर गुस्से में आकर फावड़े से प्रहार कर अपने चार साल के बेटे विशाल (Vishal) और तीन साल की बेटी खुशबू (Khushboo) की हत्या कर दी थी.
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इस घटना में उसकी पत्नी ललिता देवी (Lalita Devi) भी गंभीर रूप से घायल हो गई थी. इस मामले में ललिता देवी की शिकायत पर यादव के विरुद्ध हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया था. अपर जिला जज नितिन कुमार ठाकुर (Nitin Kumar Thakur) ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद बुधवार को पवन कुमार यादव को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 11 हजार रुपए के जुर्माने (Fine) की सजा सुनाई है.
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ऐसे अपराध (Crime) के मामले जिनमें रक्षा करने वाला पिता ही अपने बच्चों की हत्या कर दे, वाकई खौफनाक हैं. इन मामलों को देखते हुए कोई भी सहम सकता है. इसलिए कहा जाता है कि आवेश (Anger) में आकर कभी भी कोई भी कदम नहीं उठाना चाहिए.
(इनपुट - भाषा)
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