नाबालिग लड़की को दोस्त के साथ कमरे में बंद कर देती थी महिला, फिर शख्स करता था ये घिनौनी हरकत
Advertisement
trendingNow1995315

नाबालिग लड़की को दोस्त के साथ कमरे में बंद कर देती थी महिला, फिर शख्स करता था ये घिनौनी हरकत

शिकायत के अनुसार, आरोपी महिला नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर अपने साथ ले जाती थी और अपने दोस्त के साथ एक कमरे में बंद कर देती थी, जहां शख्स बच्ची के साथ बलात्कार करता था. अब स्‍पेशल पॉक्सो कोर्ट ने रेप के दोषी और मदद करने वाली महिला को उम्रकैद की सजा सुनाई है.

प्रतीकात्मक तस्वीर

बरेली: उत्तर प्रदेश के बरेली में स्‍पेशल पॉक्सो कोर्ट (POCSO Court) ने एक नाबालिग के साथ बलात्कार करने के दोषी शख्स और अपराध में उसकी मदद करने वाली महिला स्वास्थ्यकर्मी को उम्रकैद की सजा (Life Term in Minor Girl Rape Case) सुनाई है. इसके साथ ही कोर्ट ने दोषी युवक पर 55 हजार रुपये और दोषी मह‍िला पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

  1. नाबालिग रेप के दोषी को उम्रकैद की सजा
  2. मदद करने वाली महिला को भी उम्रकैद
  3. चार साल पुराने मामले में कोर्ट ने दी सजा

चार साल पुराने मामले में कोर्ट ने दी सजा

सरकारी वकील सुरेश साहू ने बताया कि एक शख्स ने इज्जत नगर थाने में 22 सितंबर 2017 को शिकायत दी थी और अभिषेक शर्मा नाम के शख्स पर अपनी पोती के साथ बलात्कार करने का आरोप लगाया था. शिकायत में एक नर्सिंग होम में काम करने वाली सोनी नामक महिला पर इस अपराध में आरोपी का साथ देने का भी आरोप लगाया गया था.

आरोपी ने बनाया था घटना का वीडियो

इसके बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था. शिकायत के अनुसार, अभिषेक शर्मा नाबालिग को धमकी दिया और उसके साथ बलात्कार किया. आरोपी ने पूरी घटना का वीडियो भी बनाया था और ऐसा कई बार हुआ था.

ये भी पढ़ें- कैफे में टॉयलेट सीट पर लिखी थी ऐसी बात, महिला को लगा गहरा सदमा; जानें पूरा मामला

बच्ची को दोस्त के साथ कमरे में कर देती थी

इस अपराध में नर्सिंग होम में काम करने वाली सोनी नामक महिला ने साथ दिया था. शिकायत के अनुसार, सोनी नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर अपने साथ ले जाती थी और अपने दोस्त अभिषेक शर्मा के साथ एक कमरे में बंद कर देती थी, जहां वह बच्ची के साथ बलात्कार करता था.

कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा

सरकारी वकील सुरेश साहू ने बताया कि अभियोजन की ओर से विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम) राम दयाल के सामने पेश किए गए गवाहों के आधार पर अदालत ने अभियुक्त अभिषेक और सोनी को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है. उन्होंने बताया कि अदालत ने अभिषेक पर 55 हजार रुपये और सोनी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

लाइव टीवी

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

TAGS

Trending news