एटीएम की शिकायत न निपटाने पर देना होगा हर्जाना
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एटीएम की शिकायत न निपटाने पर देना होगा हर्जाना

एटीएम से पैसे निकालने में ग्राहकों को आने वाली दिक्ततों को लेकर भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने कड़ा रुख अपनाया है।

नई दिल्ली : एटीएम से पैसे निकालने में ग्राहकों को आने वाली दिक्ततों को लेकर भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने कड़ा रुख अपनाया है।
बैंकों को सख्त हिदायत देते हुए आरबीआई ने कहा है कि शिकायत मिलने के सात दिन के भीतर ग्राहक की समस्या का समाधान करें अन्यथा बैंकों को 100 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से क्षतिपूर्ति देनी होगी।
रिजर्व बैंक ने ग्राहक सेवा पर सभी वाणिज्यिक बैंकों को जारी मास्टर सकुर्लर में कहा है कि एटीएम से पैसा निकालते समय हुई गड़बड़ी ठीक करने की समय सीमा शिकायत मिलने के 12 कार्यदिवसों से घटाकर सात कार्यदिवस कर दी गई है।
जारीकर्ता बैंक को शिकायत मिलने के सात कार्यदिवसों के भीतर शिकायत का निपटारा करना होगा। ऐसा नहीं होने पर कार्ड जारीकर्ता बैंक को प्रतिदिन के हिसाब से ग्राहक को 100 रुपए की क्षतिपूर्ति करनी होगी।
हालांकि, रिजर्व बैंक ने स्पष्ट किया है कि कोई भी ग्राहक एटीएम गड़बड़ी के लिये क्षतिपूर्ति पाने का हकदार तभी होगा जब उसने लेनदेन के 30 दिन के भीतर जारीकर्ता बैंक के पास शिकायत दर्ज करा दी हो।
केन्द्रीय बैंक ने कहा है कि उसे इस तरह की कई शिकायतें प्राप्त हुई हैं जिनमें एटीएम से पैसा निकालते समय ग्राहक के खाते से पैसा तो निकल जाता है लेकिन मशीन से वास्तव में उसे नकदी प्राप्त नहीं होती।
इससे भी बड़ी परेशानी यह है कि शिकायत मिलने पर बैंक इस तरह के मामलों को सुलझाने में काफी समय लगा देते हैं। कई बार ऐसे मामलों में 50 दिन तक का समय ले लिया गया। (एजेंसी)

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