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कलपेट्टा (केरल) : एक स्थानीय अदालत ने नेटवर्क मार्केटिंग फर्म एमवे इंडिया के अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी विलियम एस पिंकने और कंपनी के दो निदेशकों को आज सशस्त्र जमानत दे दी। उन्हें कल रात 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। इन तीनों को कल 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने वाले कलपेट्टा प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट एन रविशंकर ने आज उन्हें कुछ शर्तों के आधार पर जमानत दे दी। इनमें जब भी जरूरत हो आरोपित जांच अधिकारी को रिपोर्ट करेंगे की शर्त भी शामिल है।
पिंकने और निदेशकों संजय मल्होत्रा तथा अंशु बुद्धिराजा को वायानाड अपराध शाखा :आर्थिक अपराध: ने कल कोझीकोड से गिरफ्तार किया था। वायानाड जिले में उनके खिलाफ धोखाधड़ी के तीन मामले दर्ज हैं।
वितरकों की ओर से 2011 में उनके खिलाफ दायर शिकायत के आधार पर उन्हें प्राइज़ चिट्स एंड मनी सकरुलेशन स्कीम्स (बैनिंग) ऐक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया।
यह गिरफ्तारी वितरक रिप्पन के अशरफ और जाफर तथा वायनाड के एक वितरक हरिहरन की तरफ से मेपाडी पुलिस थाने में दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर की गई है। पिछले साल अपराध शाखा (आर्थिक अपराध) ने त्रिशूर, कोझीकोड और कन्नूर समेत राज्य भर में एमवे के दफ्तरों की तलाशी ली थी। इन केंद्रों में कंपनी के गोदामों को बंद कर दिया गया था और सामान जब्त कर लिया गया था। (एजेंसी)