राडिया टेप केस: SC ने केंद्र से मांगा जवाब
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राडिया टेप केस: SC ने केंद्र से मांगा जवाब

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को केंद्र सरकार से इस बात का जवाब मांगा कि विवादास्पद राडिया टेप लीक होने के मामले की जांच रिपोर्ट क्या टाटा समूह के अध्यक्ष रतन टाटा और अन्य को दी जा सकती है।

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को केंद्र सरकार से इस बात का जवाब मांगा कि विवादास्पद राडिया टेप लीक होने के मामले की जांच रिपोर्ट क्या टाटा समूह के अध्यक्ष रतन टाटा और अन्य को दी जा सकती है।

 

न्यायमूर्ति जी एस सिंघवी और न्यायमूर्ति एस जे मुखोपाध्याय की पीठ ने केंद्र सरकार से टाटा के आग्रह पर अपना जवाब दाखिल करने को कहा है। टाटा ने जांच रिपोर्ट की एक प्रति उन्हें दिए जाने का आग्रह किया है। इस रिपोर्ट में मीडिया को जारी किए गए इन टेप्स के साथ छेड़छाड़ किए जाने का संकेत दिया गया है। पीठ ने केंद्र सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए तीन सप्ताह का समय दिया और मामले की अगली सुनवाई 27 मार्च को तय कर दी।

 

पहले सरकार ने यह रिपोर्ट दिए जाने के बारे में इस आधार पर अनिच्छा जताई थी कि राडिया की बातचीत वाले ये टेप कैसे लीक हुए, इस बारे में जांच अभी की जा रही है। राडिया की यह बातचीत आयकर विभाग ने टेप की थी। टेप लीक मामले की जांच रिपोर्ट केंद्र सरकार ने 31 जनवरी को एक सीलबंद लिफाफे में रख कर पीठ को सौंपी थी।

 

उद्योगपति रतन टाटा ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में अपील की है कि वह कॉरपोरेट लॉबिस्ट नीरा राडिया की टेप में रिकॉर्ड बातचीत की रिपोर्ट उन्हें मुहैया कराने के लिए केंद्र सरकार को निर्देश दे। टाटा ने टेप पर रिकॉर्ड बातचीत की आय कर विभाग के महानिदेशक द्वारा की गई जांच की रपट मांगी है, ताकि वह इस मामले में टेलीकॉम सेवा प्रदाताओं पर कानूनी कार्रवाई कर सकें। (एजेंसी)

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