जगन की 143 करोड़ रुपये की संपत्ति ईडी ने की जब्‍त
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जगन की 143 करोड़ रुपये की संपत्ति ईडी ने की जब्‍त

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धन शोधन के मामले में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के प्रमुख जगन मोहन रेड्डी की 143.74 करोड़ रुपये की सम्पत्ति को कुर्क किया है।

हैदराबाद/नई दिल्ली : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने वाईएसआर कांग्रेस के अध्यक्ष जगन मोहन रेड्डी के खिलाफ काले धन को सफेद बनाने के मामले में आज 143.74 करोड़ रूपये मूल्य की सम्पत्ति को कुर्क कर लिया। धन शोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के अपराधिक प्रावधानों के तहत इस मामले में कुर्की आदेश जारी किया गया है। इससे पहले एजेंसी ने कडप्पा के सांसद और अन्य लोगों के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामलों में क्रमश: 51 करोड़ रुपये और 71 करोड़ रुपये की संपत्ति की कुर्की के आदेश जारी किये थे।
सूत्रों ने बताया कि एजेंसी के ऐसे ही कुछ और आदेश प्रक्रिया के विभिन्न चरण में हैं क्योंकि वह जगन और उनके सहयोगियों के खिलाफ पुख्ता मामला तैयार करना चाहती है। मामला जगन के पिता और दिवंगत पूर्व मुख्यमंत्री वाई एस राजशेखर रेड्डी के कार्यकाल से जुड़ा है जिनका 2009 में हेलीकॉप्टर हादसे में निधन हो गया था।
कुर्की आदेश के अनुसार, ‘‘ पीएमएलए की धारा 5 (1) के तहत 143.74 करोड़ रूपये की चल एवं अचल सम्पत्तियां कुर्क की जा रहीं हैं। कुर्क की गयी संपत्तियों में मैसर्स रामकी फार्मा सिटी :इंडिया: लिमिटेड की करीब 135.46 करोड़ रूपये की जमीन और म्यूचुअल फंड में जमा 3.20 करोड़ रूपये तथा जागृति पब्लिकेशन्स प्राइवेट लिमिटेड (जगन मोहन के स्वामित्व वाली) की 10 करोड़ रूपये की सावधि जमा राशि शामिल है। एजेंसी सीबीआई की ओर से दायर प्राथमिकी के आधार पर इस मामले की जांच कर रही है जो जगन मोहन की आय से अधिक सम्पत्ति से जुड़ा हुआ है विशेष तौर पर उनके पिता के कार्यकाल के समय का है।
जांच के दौरान ईडी ने आरोप लगाया था कि मैसर्स रामकी फार्मा सिटी (इंडिया) लिमिटेड ने अवैध तरीके से हरित क्षेत्र में आने वाली जमीन को बेचा और 133.74 करोड़ रुपये हासिल किये। आंध्र प्रदेश सरकार से लाभ मिलने के ऐवज में रामकी समूह के अध्यक्ष अयोध्या रामी रेड्डी ने मैसर्स जाग्रति पब्लिकेशन्स प्राइवेट लिमिटेड के 10 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे जो जगन मोहन रेड्डी की कंपनी है। ईडी का आरोप है, ‘‘10 करोड़ रुपये का भुगतान राज्य सरकार की ओर से मिले लाभ के बदले में दी गयी रिश्वत है। इस तरह पीएमएलए के तहत अब तक हुई जांच में यह बात सामने आई है कि मैसर्स रामकी फार्मा सिटी (इंडिया) लिमिटेड के शेयरधारकों में मैसर्स रामकी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, मैसर्स रामकी इस्टेट्स और फाम्र्स लिमिटेड तथा एपीआईआईसी हैं।’’
कुर्की धन शोधन रोकथाम कानूनों के तहत ईडी की ओर से की गयी प्रवर्तन कार्रवाई है जिसके तहत आरोपियों को उन सम्पत्तियों से लाभ प्राप्त करने से रोका जाता है जो उन्होंने अवैध तरीके से अर्जित की हैं। आरोपी पक्ष इस आदेश के खिलाफ यहां पीएमएलए के प्राधिकरण में अपील कर सकता है। (एजेंसी)

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