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नई दिल्ली : केंद्रीय जांच ब्यूरो ने कोयला घोटाला मामले में 1993 और 2005 के बीच तीन कोयला खदानों के आवंटन में कथित अनियमितता के लिये मुंबई और नागपुर में काम करने वाली कंपनी तथा उसके मालिकों के खिलाफ आज ताजा मामला दर्ज किया।
आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि कंपनी के निदेशकों तथा कोयला मंत्रालय के अज्ञात अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज करने के बाद सीबीआई ने तत्काल नागपुर, यवतममाल और मुंबई में छह स्थानों पर तलाशी ली। कोयला घोटाला मामले में यह 19वीं प्राथमिकी है। मामला महाराष्ट्र के मारकी मांगली कोयला खदान-2, 3 तथा 4 से जुड़ा है।
यह आरोप लगाया गया है कि कंपनी ने गलत तरीके अपनाकर बेनामी कंपनी के नाम से खनन पट्टा हासिल किया और उसने मंत्रालय से बाद में नाम बदलने की अनुमति मांगी लेकिन उसे मंजूरी नहीं मिली क्योंकि इस मामले में शेयरधारित के स्वरूप में बदलाव हो गया था। कंपनी पर यह भी आरोप है कि उसने स्पांज आयरन संयंत्र की मौजूदा क्षमता बढ़ाये बिना अत्यधिक खनन किया।
(एजेंसी)