चार मार्च को सुप्रीम कोर्ट में हाजिर होंगे सुब्रत रॉय
Advertisement

चार मार्च को सुप्रीम कोर्ट में हाजिर होंगे सुब्रत रॉय

सहारा समूह के मुखिया सुब्रत रॉय सहारा अपने खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट रद्द कराने आज सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और उन्होंने 4 मार्च को कोर्ट में हाजिर होने का आश्वासन दिया।

नई दिल्ली : सहारा समूह के मुखिया सुब्रत रॉय सहारा अपने खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट रद्द कराने आज सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और उन्होंने 4 मार्च को कोर्ट में हाजिर होने का आश्वासन दिया।
न्यायमूर्ति केएस राधाकृष्णन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने बुधवार को सुब्रत रॉय की गिरफ्तारी के लिये गैर जमानती वारंट जारी किया था क्योंकि निवेशकों का 20 हजार करोड़ नहीं लौटाने के कारण लंबित अवमानना के मामले में सहारा प्रमुख न्यायिक आदेश के बावजूद कोर्ट में पेश नहीं हुए थे। सुब्रत रॉय ने कोर्ट में बुधवार को पेश नहीं होने के लिए बिना शर्त माफी मांगी है।
उन्होंने कोर्ट का कल का आदेश वापस लेने का भी अनुरोध किया है जिसमें रॉय के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया और पुलिस को उन्हें गिरफ्तार करके 4 मार्च को कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया गया है। कोर्ट ने सहारा प्रमुख की 92 वर्षीय मां की अस्वस्थता के आधार पर सुब्रत रॉय को व्यक्तिगत रूप से पेश होने से छूट देने का अनुरोध ठुकरा दिया था।
रॉय की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता राम जेठमलानी ने लखनऊ स्थित सहारा अस्पताल का एक मेडिकल सर्टिफिकेट भी पेश किया था जिसमें सहारा प्रमुख की मां की मेडिकल स्थिति का जिक्र करते हुए उन्होंने मानवीय और मेडिकल आधार पर मां के पास ही रहने देने की सिफारिश की गयी थी। कोर्ट ने कहा था कि चूंकि 25 फरवरी को ही रॉय को व्यक्तिगत रूप से पेशी से छूट देने का अनुरोध ठुकरा दिया गया था, इसलिए इस अनुरोध को आज स्वीकार करने का कोई कारण नजर नहीं आता है।
सहारा समूह की दो कंपनियों सहारा इंडिया रियल इस्टेट कार्प लि और सहारा इंडिया हाउसिंग इन्वेस्टमेन्ट कार्प लि. के तीन निदेशक रवि शंकर दुबे, अशोक राय चौधरी और वंदना भार्गव न्यायिक आदेश के अनुरूप कल न्यायालय में मौजूद थे। सुब्रत राय के साथ ही इन तीनों निदेशकों को भी न्यायालय ने समन जारी किये थे। (एजेंसी)

Trending news