पटना: पूरे देश में कोरोना संक्रमण का प्रकोप है. इस बीच बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं. चुनाव आयोग ने चुनाव सम्पन्न कराने के लिए कमर कस ली है. आयोग ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं.
ऑनलाइन दाखिल किया जाएगा नामांकन
The option of postal ballot facility has been extended to the electors who are marked as 'persons with disabilities', people above age of 80 years, people employed in notified essential services and who are COVID-19 positive/possibly infected: Election Commission of India https://t.co/S8OZZK0HE7 pic.twitter.com/QoPkbrdHkx
— ANI (@ANI) August 21, 2020
चुनाव आयोग ने जानकारी दी है कि कोरोना वायरस के संकट को देखते हुए इस बार सभी उम्मीदवारों को ऑनलाइन नामांकन करने की सुविधा मिलेगी ताकि समाजिक दूरी का पालन हो सके और भीड़ भी इकट्टा न हो. चुनाव आयोग ने गाइडलाइन जारी कर बताया कि इस बार उम्मीदवार सिक्योरिटी मनी ऑनलाइन जमा कर सकेंगे. वहीं ऐसा पहली बार होगा जब चुनाव में कोई उम्मीदवार सिक्योरिटी मनी ऑनलाइन जमा करेगा.
घर घर वोट मांगने के लिए केवल प्रत्याशी के साथ पांच लोगों को अनुमति
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बिहार विधानसभा चुनाव में सभी को बहुत बदलाव देखने को मिलेंगे. चुनाव आयोग ने कहा है कि इस बार डोर टू डोर कैंपेनिंग के लिए उम्मीदवार के साथ ज्यादा से ज्यादा पांच लोग साथ हो सकते हैं. चुनाव आयोग ने कहा है कि गृह मंत्रालय के निर्देशों के मुताबिक ही सार्वजनिक सभाएं और रोड शो की अनुमति होगी. इसमें सोशल डिस्टनसिंग का पालन करना प्रत्याशी की जिम्मेदारी होगी.
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वोट डालने के समय मतदाता को मिलेंगे ग्लव्स
सबसे बड़ी बात ये है कि कोरोना वायरस के खतरे को ध्यान में रखते हुए वोटर रजिस्टर असाइन करने के लिए इस बार सभी मतदाताओं को हाथ के दस्ताने प्रदान किए जाएंगे. मतदाताओं को ईवीएम मशीन में वोटिंग से पहले दस्ताने दिए जाएंगे. साथ ही फेस मास्क, सैनिटाइजर, थर्मल स्कैनर, ग्लव्स, पीपीई किट्स का इस्तेमाल चुनाव प्रक्रिया के दौरान किया जाएगा और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का भी पालन किया जाएगा.