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Delhi High Court Decision: दिल्ली हाई कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी को अनोखी सजा सुनाई है. दिल्ली से शिकागो की यात्रा कर रहे इस अमेरिकी शख्स को पुलिस ने एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया था. आरोपी के पास से बिना किसी वैध दस्तावेज के कारतूस बरामद हुआ था. आरोपी को सजा के तौर पर कोर्ट ने 200 छात्रों के बीच सैनिटाइजर और मच्छर भगाने की दवा बांटने का आदेश दिया. आइये आपको बताते हैं कोर्ट द्वारा अमेरिकी शख्स को सुनाए गए इस अनोखे फैसले के बारे में.
FIR हुई रद्द
अवैध रूप से कारतूस बरामद होने पर अमेरिकी नागरिक के खिलाफ शस्त्र अधिनियम के कथित उल्लंघन के लिए FIR दर्ज हुई थी. आरोपी ने कोर्ट को बताया कि एक कारतूस भूलवश उसके साथ आ गई. जिसके बाद न्यायमूर्ति जसमीत सिंह ने अपने आदेश में कहा कि व्यक्ति की इस चूक से पुलिस का किमती समय बर्बाद हुआ. इसलिए अब उन्हें समाज के लिए कुछ अच्छा करना चाहिए. कोर्ट ने सजा सुनाते हुए FIR भी रद्द कर दी है.
बांटना होगा सैनिटाइजर और मच्छर भगाने की दवा
कोर्ट ने अमेरिकी शख्स को कम से कम 200 छात्रों वाले सरकारी या नगरपालिका स्कूल में सैनिटाइजर और मच्छर भगाने की दवा बांटने का आदेश दिया. कोर्ट ने कहा कि लोक अभियोजक द्वारा जांच अधिकारी के परामर्श से स्कूल की पहचान की जाएगी और इसके बाद एक सप्ताह के भीतर किट वितरित की जाए.
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(इनपुट एजेंसी)