UP के इस शहर में पालतू कुत्‍तों का भी होगा लाइसेंस, नहीं लिया तो लगेगा बड़ा जुर्माना
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UP के इस शहर में पालतू कुत्‍तों का भी होगा लाइसेंस, नहीं लिया तो लगेगा बड़ा जुर्माना

Ghaziabad municipal corporation: गाजियाबाद नगर निगम एक प्रस्‍ताव पारित किया है. जिसमें पालतू पशु के मालिकाना हक को लेकर नियम तय किए गए हैं. 

फाइल फोटो

गाजियाबाद: क्या आप उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद (Ghaziabad) शहर में रहते हैं और कुत्ता (Dog) का पालने का शौक है, तो खबर आपके लिए हैं. गाजियाबाद में अब कुत्‍ता पालना काफी महंगा होने जा रहा है. गाजियाबाद नगर निगम कुत्ता पालने के लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा. गाजियाबाद नगर निगम (Ghaziabad municipal corporation) ने इसके लिए एक प्रस्ताव पास किया है. 

गाजियाबाद नगर निगम एक प्रस्‍ताव पारित किया है, जिसमें पालतू पशु के मालिकाना हक को लेकर नियम तय किए गए हैं. इसके मुताबिक, कुत्‍तों के मालिकों को अब पालतू कुत्‍तों का लाइसेंस लेना होगा. कुल पांच हजार रुपये सालाना नगर निगम में लाइसेंस की फीस के रूप में जमा करने होंगे. इसके साथ ही साथ ही सड़क या पार्क में अगर आपके पालतू कुत्ते ने की गंदगी तो इसका 500 रुपये जुर्माना लगेगा. 

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नगर निगम की तरफ से सभी पार्षदों से इस नए नियम को लागू करने के संबंध में सुझाव मांगे हैं. नगर निगम के एक अधिकारी ने बताया कि इन सुझावों में लोगों पर लगने वाले जुर्माने की राशि और लाइसेंस के नियम भी शामिल होंगे. उन्होंने बताया कि इस संबंध में विशेषज्ञों की कमेटी को जिम्मेदारी सौंपी गई है और वही कमेटी इस पूरे मामले को देखेगी. आपको बता दें कि दिल्‍ली और गुरुग्राम में पहले से ये नियम मौजूद हैं.

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