गंभीर को दिया उनके ही नाम ने धोखा और हाईकोर्ट ने याचिका कर दी खारिज
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गंभीर को दिया उनके ही नाम ने धोखा और हाईकोर्ट ने याचिका कर दी खारिज

दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को गंभीर की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने शहर के एक रेस्ट्रो-बार को अपने पब की टैग लाइन के संदर्भ उनके नाम का इस्तेमाल करने से रोकने का निर्देश देने की मांग की थी.

गौतम गंभीर की याचिका उनके नाम को लेकर थी लेकिन खारिज कर दी गई. (फाइल फोटो)

नई दिल्ली : भारतीय क्रिकेटर गौतम गंभीर ने सोचा नहीं होगा कि उनके नाम का यूं इस्तेमाल भी होगा. उन्होंने जब इसे रोकने की कोशिश की तो पाया कि इस दुनिया में वे अकेले ही गौतम गंभीर नहीं है. मामला दिल्ली का है जहां एक रेस्ट्रोबार की पब की टैगलाइन में उनके नाम का इस्तेमाल हुआ था वे मामले को लेकर हाईकोर्ट चले गए. 

  1.  दिल्ली की डीएपी एंड कंपनी के खिलाफ गंभीर की याचिका खारिज 
  2.  कंपनी पश्चिम दिल्ली के पंजाबी बाग इलाके में दो पब चलाती है
  3. घुंघरू और हवालात नाम के पब में गौतम गंभीर नाम का उपयोग हुआ

दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को गंभीर की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने शहर के एक रेस्ट्रो-बार को अपने पब की टैग लाइन के संदर्भ उनके नाम का इस्तेमाल करने से रोकने का निर्देश देने की मांग की थी.

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न्यायमूर्ति एसपी गर्ग ने दिल्ली की डीएपी एंड कंपनी के खिलाफ गंभीर की याचिका खारिज की. यह कंपनी पश्चिम दिल्ली के पंजाबी बाग इलाके में दो पब- घुंघरू और हवालात चलाती है. रोचक बात यह है कि इन पब के मालिक का नाम भी गौतम गंभीर है. 

रेस्ट्रो बार ने अदालत ने समक्ष कहा कि टैगलाइन ‘बाय गौतम गंभीर’ का इस्तेमाल पब के संदर्भ में इसलिए किया जाता है क्योंकि यह इसके मालिक का नाम भी है.

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क्रिकेटर ने अपनी याचिका में कहा कि उनके नाम के इस्तेमाल से ऐसे लगता है कि यह रेस्टोरेंट कम पब उनसे जुड़ा है या उनका है और इस तरह उन्हें नुकसान पहुंचाता है और उनके लिए मुश्किल पैदा करता है.

गौरतलब है कि सोशल मीडिया पर गंभीर के नाम की वजह से भ्रम का माहौल सा बन गया था उसके बाद ही गंभीर को कानूनी कदम उठाना पड़ा

 

(इनपुट भाषा)

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