Ration Card: राशन कार्ड की मदद से जरूरतमंदो को राशन समेत अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ मिल जाता है और वो भी बेहद ही कम दाम पर.
Trending Photos
Ration Card: राशन कार्ड भारत सरकार द्वारा जारी किया गया एक दस्तावेज है जो राशन कार्ड धारक को रियायती दर पर खाद्यान्न, चीनी और केरोसिन खरीदने के लिए अनुमति देता है. इसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) कार्ड के रूप में भी जाना जाता है. राशन कार्ड परिवारों को उनकी आय और परिवार के आकार के आधार पर जारी किए जाते हैं. भारत में, राशन कार्ड तीन प्रकार के होते हैं:
अंत्योदय अन्न योजना (AAY) राशन कार्ड: यह कार्ड "गरीब से गरीब" परिवारों को जारी किया जाता है. इस श्रेणी के परिवार प्रति माह 35 किलोग्राम खाद्यान्न प्राप्त करने के हकदार हैं.
प्राथमिकता घरेलू (PHH) राशन कार्ड: यह कार्ड उन परिवारों को जारी किया जाता है जो अंत्योदय अन्न योजना (AAY) के लिए पात्र नहीं हैं. इस श्रेणी के परिवार प्रति सदस्य प्रति माह 5 किलोग्राम खाद्यान्न प्राप्त करने के हकदार हैं.
गरीबी रेखा से नीचे (BPL) राशन कार्ड: यह कार्ड उन परिवारों को जारी किया जाता है जो गरीबी रेखा से नीचे (BPL) की श्रेणी में आते हैं. इस श्रेणी के परिवार प्रति सदस्य प्रति माह 4 किलोग्राम खाद्यान्न प्राप्त करने के हकदार हैं.
राशन कार्ड का उपयोग पहचान और पते के प्रमाण के रूप में भी किया जाता है. इसका उपयोग सरकारी योजनाओं और सब्सिडी के लाभ लेने के लिए भी किया जा सकता है. राशन कार्ड में बच्चे का नाम जोड़ना है तो सरकारी दफ्तर जाने की जरूरत नहीं है. आप घर बैठे ही ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए आपको अपने राज्य के खाद्य विभाग की वेबसाइट पर जाना होगा और वहां "राशन कार्ड में सदस्य जोड़ें" या "राशन कार्ड में नाम जोड़ें" जैसा लिंक खोजना होगा. लिंक पर क्लिक करने के बाद आपको एक आवेदन फॉर्म भरना होगा. फॉर्म में मांगे गए सभी विवरण भरें और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें. फॉर्म भरने के बाद, आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा. आपका आवेदन सफलतापूर्वक दर्ज हो जाएगा.
आवेदन की स्थिति की जांच करने के लिए, आप "लाभार्थी स्थिति जांचें" विकल्प का उपयोग कर सकते हैं.
राशन कार्ड में बच्चे का नाम जोड़ने के लिए आवश्यक दस्तावेज:
1.बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र
2.परिवार के मुखिया का आधार कार्ड
3.राशन कार्ड की प्रति
राशन कार्ड में बच्चे का नाम जोड़ने के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के चरण:
1.अपने राज्य के खाद्य विभाग की वेबसाइट पर जाएं.
2."राशन कार्ड में सदस्य जोड़ें" या "राशन कार्ड में नाम जोड़ें" जैसा लिंक खोजें.
3.लिंक पर क्लिक करें और आवेदन फॉर्म भरें.
4.मांगे गए सभी विवरण भरें और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें.
5.सबमिट बटन पर क्लिक करें.
6.आपका आवेदन सफलतापूर्वक दर्ज हो जाएगा. आवेदन की स्थिति की जांच करने के लिए, आप "लाभार्थी स्थिति जांचें" विकल्प का उपयोग कर सकते हैं.