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2024 में, भारतीय सरकार ने अश्लील, अशिष्ट, और कुछ मामलों में अश्लील सामग्री रखने वाले 18 ओवर-द-टॉप (OTT) प्लेटफॉर्म को ब्लॉक कर दिया. यह कदम डिजिटल मीडिया कंटेंट को नियंत्रित करने के लिए उठाया गया था. आईटी रूल 2021 के तहत यह कार्रवाई की गई. केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल. मुरुगन ने लोकसभा में इस बारे में जानकारी दी. यह कदम सरकार के डिजिटल जवाबदेही पर बढ़ते ध्यान को दर्शाता है. सरकार ने ये कदम इसलिए उठाया है ताकि ऑनलाइन सामग्री अच्छी रहे और लोगों को सही जानकारी मिले. सरकार चाहती है कि इंटरनेट पर जो भी चीजें हों, वो देश के हित में हों और लोगों की संस्कृति का सम्मान करें.
मिला था पोर्नोग्राफिक कंटेंट
14 मार्च, 2024 को MIB ने कुछ इंटरनेट कंपनियों की मदद से 18 OTT प्लेटफॉर्म को ब्लॉक कर दिया. इन प्लेटफॉर्म पर अश्लील, अशिष्ट, या पोर्नोग्राफिक कंटेंट मिल रही थी, जिसकी वजह से उन्हें बंद कर दिया गया. ये कार्रवाई IT नियम, 2021 के तहत की गई थी.
यह कार्रवाई सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 69A के तहत की गई है. इस धारा के तहत सरकार को ऑनलाइन सामग्री को ब्लॉक करने का अधिकार है. ऐसा भारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी देशों के साथ मित्रतापूर्ण संबंध, सार्वजनिक व्यवस्था, और दंडनीय अपराधों को उकसाने की रोकथाम जैसे कारणों से किया जा सकता है.
ऑनलाइन न्यूज चैनल चलाने वाले भी सावधान
एक अलग सवाल के जवाब में, मुरुगन ने कहा कि लोग ऑनलाइन न्यूज चलाते हैं, उन्हें कुछ नियमों का पालन करना होगा. ये नियम प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने बनाए हैं और इन नियमों से पता चलता है कि न्यूज कैसे होनी चाहिए. उन्होंने आगे बताया कि यूट्यूब पर न्यूज चलाने वाले चैनल जैसे बोलता हिंदुस्तान और नेशनल दस्तक भी सरकार के नियमों के तहत आते हैं. सरकार इन चैनलों पर भी नजर रखती है और अगर कोई गलत जानकारी फैलाई जाती है, तो कार्रवाई की जा सकती है.
उन्होंने बताया कि सरकार को अधिकार है कि वो किसी भी इंटरनेट कंपनी को ये कह सकती है कि कुछ खास सामग्री को हटा दिया जाए. ऐसा इसलिए किया जा सकता है कि देश की सुरक्षा रहे, दूसरे देशों से अच्छे संबंध बने रहें, और लोग गलत काम न करें.