चीन जैसे गैर मित्र देशों से नेटवर्क डिवाइस की खरीद को कंट्राेल करने और भारत सरकार Telecom नियमों में बड़ा बदलाव करने जा रही है. इस महीने में नई गाइडलाइन जारी की जा सकती है.
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नई दिल्ली: भारत सरकार (Indian Governement) इस महीने टेलीकॉम लाइसेंस (Telecom Licence) नियमों में बदलाव कर सकती है. इसके तहत टेलीकॉम सेक्टर में राष्ट्रीय सुरक्षा निर्देश से संबंधित गाइडलाइन्स को जोड़ा जाएगा. इससे चीन और अन्य गैर-मित्र देशों से नेटवर्क डिवाइस की खरीद को कंट्रोल करने में मदद मिलेगी.
इन गाइडलाइन के तहत, सरकार देश के टेलीकम्यूनिकेशन नेटवर्क में यूज के लिए भरोसेमंद सोर्सिस और प्रोडक्ट की लिस्ट जारी करेगी. हालांकि इस लिस्ट में किन प्रोडक्ट्स को शामिल किया जाएगा, इसका फैसला डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर (DNSA) की अध्यक्षता वाली समिति की मंजूरी पर निर्भर करेगा. इस समिति में संबंधित विभागों और मंत्रालयों के सदस्य होंगे. इसके अलावा समिति में इंडस्ट्री से जुड़े दो सदस्य और इंडिपेंडेंट स्पेशलिस्ट भी शामिल होंगे.
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अधिकारियों ने बताया कि इन गाइडलाइन्स के चलते टेलीकॉम ऑपरेटरों को किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना नहीं करना होगा. नेटवर्क में पहले से लगे डिवाइस काम करते रहेंगे. उन्हें हटाने की जरूरत नहीं होगी. साथ ही इससे एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट पर भी असर नहीं पड़ेगा.
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हालांकि, सरकार ने सीधे तौर पर चीन की कंपनियों से डिवाइस की खरीद पर प्रतिबंध नहीं लगाया है, लेकिन जनरल फाइनेंसियल रूल (GFR) 2017 में संशोधन किया है. इसके तहत भारत के साथ जमीनी सीमा वाले देशों की कंपनियों के बोली लगाने पर अंकुश है. साथ ही ऐसे मामलों में भी बिडर्स पर भी रोक है जो डायरेक्ट और इनडायरेक्टली राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हैं.
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उल्लेखनीय है कि चीन की टेलीकम्यूनिकेशन कंपनी हुवावे (Huawei) का कनाडा और अमेरिका की सरकारों के साथ विवाद चल रहता रहा है. अमेरिका का आरोप है कि हुवावे साइबर सिक्योरिटी और प्राइवेसी लॉ का फॉलो नहीं कर रही है, जिससे देश और नागरिकों की जासूसी का खतरा है.
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