Wrong UPI Transaction: कई बार लोग गलती से यूपीआई ट्रांसजैक्शन करते समय गलती से गलत अकाउंट में पैसे भेज देते हैं. लोगों को लगता है कि उनके पैसे चले गए और अब वापस नहीं आएंगे. इससे लोग काफी परेशान हो जाते हैं. लेकिन, ऐसी सिचुएशन में परेशान होने की जरूरत नहीं है. आप NPCI की वेबसाइट में शिकायत दर्ज करके अपने पैसे वापस पा सकते हैं.
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UPI: आज कल यूपीआई (यूनीफाइड पेमेंट इंटरफेस) काफी प्रचलन में है. ज्यादातर लोग आजकल यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं. यूपीआई ऑनलाइन पेमेंट करने का सबसे आसान तरीका है. करोड़ों लोग इसका इस्तेमाल पेमेंट करने के लिए करते हैं. सड़क के किनारे लगने वाली छोटी-मोटी दुकानों से लेकर बड़े-बड़े मॉल्स में भी यूपीआई का इस्तेमाल किया जाता है. ब्राइंडेड कंपनियों के आउलेट और स्टोर्स ग्राहकों को यूपाआई के जरिए भुगतान करने की सुविधा देते हैं. इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि लोगों को अपने साथ कैश नहीं ले जाना पड़ता. लोग अपने स्मार्टफोन के जरिए यूपाआई का इस्तेमाल करते हुए पेमेंट कर सकते हैं.
यूपीआई लोगों के कई तरह से काम आता है. यूपीआई की मदद से लोग मोबाइल फोन रिचार्ज, ऑनलाइन टिकट बुकिंग, ऑनलाइन बिल पेमेंट समेत कई काम घर बैठे कर सकते हैं. इसकी मदद से यूजर अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को पैसे भी भेज सकते हैं. यूपीआई की मदद से पैसे ट्रांसफर करना बहुत आसान है. लेकिन आपने देखा होगा कि कई बार लोग गलती से यूपीआई ट्रांसजैक्शन करते समय गलती से गलत अकाउंट में पैसे भेज देते हैं. लोगों को लगता है कि उनके पैसे चले गए और अब वापस नहीं आएंगे. इससे लोग काफी परेशान हो जाते हैं. लेकिन, ऐसी सिचुएशन में परेशान होने की जरूरत नहीं है. आप NPCI की वेबसाइट में शिकायत दर्ज करके अपने पैसे वापस पा सकते हैं. आपको बस कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं. आइए आपको इसका तरीका बताते हैं.
इन स्टेप्स को करें फॉलो
1. सबसे पहले एनपीसीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए.
2. यहां होम स्क्रीन पर दाएं कोने में Get in touch ऑप्शन पर क्लिक कीजिए.
3. इसके बाद UPI Complaint पर जाएं.
4. यहां Complaint सेक्शन में जाकर Transaction सिलेक्ट कीजिए.
5. इसके बाद Issue ऑप्शन में जाकर Incorrectly transferred to another account पर क्लिक कीजिए.
6. इसके बाद मांगी हुई डिटेल्स दर्ज करें.
7. साथ ही गलत ट्रांजैक्शन वाली बैंक स्टेटमेंट भी लगा दीजिए.
8. कम्प्लेंट रजिस्टर करने के लिए आपके पास गलत ट्रांजैक्शन का ऑफिशियल नोटिफिकेशन होना चाहिए.
9. साथ ही इस बात का खास ध्यान रखें कि आप गलत ट्रांजैक्शन की शिकायत तीन दिन के अंदर ही कर सकते हैं.