गंदे-गंदे Video पोस्ट करने वालों पर Twitter का एक्शन! यूजर्स को दी ऐसी सजा, जानकर आप भी चौंक जाएंगे
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गंदे-गंदे Video पोस्ट करने वालों पर Twitter का एक्शन! यूजर्स को दी ऐसी सजा, जानकर आप भी चौंक जाएंगे

Twitter ने बड़ा एक्शन लिया है. उन्होंने हजारों इंडियन अकाउंट्स को बैन कर दिया है. नई रिपोर्ट जारी हुई है, जिसमें इस बात की वजह भी बताई है...

 

गंदे-गंदे Video पोस्ट करने वालों पर Twitter का एक्शन! यूजर्स को दी ऐसी सजा, जानकर आप भी चौंक जाएंगे

कंटेंट ब्लॉकिंग ऑर्डर को लेकर भारत सरकार के साथ कानूनी लड़ाई लड़ रहे ट्विटर ने अपने दिशानिर्देशों के उल्लंघन पर जून के महीने में भारतीय यूजर्स के 43,140 से अधिक अकाउंट्स पर प्रतिबंध लगा दिया. माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ने मंगलवार को अपनी मासिक अनुपालन रिपोर्ट में इसकी जानकारी दी है. ट्विटर ने कहा कि उसने बाल यौन शोषण, गैर-सहमति वाली नग्नता और इसी तरह के कंटेंट के लिए 40,982 खातों को हटा दिया और आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए 2,158 खातों पर प्रतिबंध लगा दिया.

मई में 46 हजार अकाउंट्स को किया था बैन

माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म को 26 मई से 25 जून के बीच अपने स्थानीय शिकायत तंत्र के माध्यम से देश में 724 शिकायतें मिलीं और 122 शिकायतों पर कार्रवाई की. मई में, ट्विटर ने भारतीय यूजर्स के 46,000 से अधिक खातों पर प्रतिबंध लगा दिया था. उस महीने उसे अपने स्थानीय शिकायत तंत्र के माध्यम से 1,698 शिकायतें मिली थीं.

ट्विटर ने रिपोर्ट में कहा, 'हालांकि हम अपने मंच पर खुद को व्यक्त करने के लिए हर किसी का स्वागत करते हैं, हम ऐसे व्यवहार को बर्दाश्त नहीं करते हैं जो दूसरों की आवाज को दबाने के लिए परेशान करता है, धमकी देता है, अमानवीय करता है या डर का इस्तेमाल करता है.'

नए आईटी नियम 2021 के तहत 50 लाख से अधिक यूजर्स वाले बड़े डिजिटल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को मासिक अनुपालन रिपोर्ट प्रकाशित करनी होगी. पिछले महीने, ट्विटर ने अपने मंच पर कुछ कंटेंट को हटाने के भारत सरकार के आदेश के खिलाफ कर्नाटक उच्च न्यायालय का रुख किया था, इस आधार पर कि आईटी मंत्रालय से कंटेंट अवरुद्ध करने के आदेश 'आईटी एक्ट धारा 69 ए' के तहत प्रदान किए गए आधार की परीक्षा पास नहीं करते हैं. जून के एक पत्र में, आईटी मंत्रालय ने ट्विटर को कुछ कंटेंट हटाने के आदेशों का पालन नहीं करने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी थी.

(इनपुट-IANS)

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