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नई दिल्ली: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म WhatsApp ने भारत सरकार के खिलाफ मुकदमा दायर किया था. जिसपर अब सरकार ने जवाब दिया है. सरकार की ओर से कहा गया है वो राइट ऑफ प्राइवेसी का सम्मान करती है. WhatsApp को कुछ केस में मैसेज के बारे में जानकारी देनी पड़ेगी. नया नियम सभी टेक कंपनियों के लिए लागू होती है और WhatsApp इससे अलग नहीं है.
केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्यौगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बुधवार को जारी बयान में कहा है कि केंद्र सरकार अपने नागरिकों की निजता के अधिकारों की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर कानून-व्यवस्था सुनिश्चित करना भी सरकार की जिम्मेदारी है.
दिया ये जवाब
केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने यह भी कहा कि भारत सरकार की ओर से प्रस्तावित दिशा-निर्देशों से Whatsapp के सामान्य कामकाज पर फर्क नहीं पड़ेगा. इससे आम यूजर्स पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा. केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि सभी स्थापित न्यायिक सिद्धांतों के अनुसार, निजता के अधिकार सहित कोई भी मौलिक अधिकार अबसल्यूट नहीं हैं. मौलिक अधिकार भी उचित प्रतिबंधों के अधीन है. रविशंकर प्रसाद ने कहा कि नए डिजिटल नियमों से व्हॉट्सएप का सामान्य कामकाज प्रभावित नहीं होगा. नए नियम के तहत व्हॉट्सएप को किन्हीं चिन्हित संदेशों के मूल स्रोत की जानकारी देने को कहना, निजता का उल्लंघन हरगिज नहीं है.
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नए नियमों को लेकर सरकार की तरफ से कहा गया कि ऐसी जरूरत केवल तभी होती है जब किसी मैसेज में sexually explicit content जैसे गंभीर अपराधों की रोकथाम या सजा के लिए जांच की आवश्यकता होती है.
बता दें कि Whatsapp, केंद्र सरकार की ओर से तैयार नए डिजिटल नियमों के खिलाफ है. Whatsapp का कहना है कि नए नियमों के कारण पूछने पर बताना पड़ेगा कि सबसे पहले किसने मैसेज भेजा. इससे यूजर्स की प्राइवेसी प्रभावित होगी. Whatsapp के मुताबिक, यूजर्स का चैट ट्रेस करना मतलब हर मैसेज का फिंगरप्रिंट पास रखना. इससे प्राइवेसी जैसे फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होगा.