Afghanistan Crisis: अब तालिबान ने प्रदर्शन पर लगाई पाबंदी, नारेबाजी से पहले लेनी होगी इजाजत
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Afghanistan Crisis: अब तालिबान ने प्रदर्शन पर लगाई पाबंदी, नारेबाजी से पहले लेनी होगी इजाजत

Afghanistan Crisis: अफगानिस्तान में लगातार 3 दिन से चल रहे प्रदर्शन से तालिबान इतना डर गया है कि विरोध प्रदर्शनों के लिए नए फरमान जारी कर दिए हैं. 

फाइल फोटो.

काबुल: अफगानिस्तान (Afghanistan) में तालिबान (Taliban) की सरकार बने अभी कुछ ही वक्त हुआ है और तालिबानियों ने नए-नए फरमान भी जारी करने शुरू कर दिए हैं. अफगानिस्तान में तालिबान के बढ़ते विरोध के बीच गृह मंत्रालय ने विरोध प्रदर्शनों पर रोक लगा दी है. अफगानिस्तान में अब विरोध प्रदर्शन करने से पहले तालिबानी सरकार की इजाजत लेनी होगी. अफगानिस्तान के नए गृह मंत्री आतंकी सिराजुद्दीन हक्कानी ने ये फरमान जारी किया है. 

  1. तालिबान ने प्रदर्शनों पर भी लगाई पाबंदी
  2. प्रदर्शन से 24 घंटे पहले तालिबान सरकार से लेनी होगी इजाजत
  3. सरकार को लिखित में बताना होगा कि कौन से और क्यों लगेंगे नारे

बताना होगा क्या और क्यों लागेंगे नारे

नए आदेश के मुताबिक अब अफगानिस्तान में प्रदर्शन करने से 24 घंटे पहले सरकार से प्रदर्शन की इजाजत लेनी होगी. इतना ही नहीं प्रदर्शन में क्या नारेबाजी होगी यह भी लिखित में बताना होगा. ऐसे में अगर सरकार से प्रदर्शन की इजाजत मिलती है तभी प्रदर्शन कर सकेंगे वरना बिना इजाजत के विरोध प्रदर्शन करने वालों को कड़ी सजा दी जाएगी. 

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प्रदर्शन कर रही महिलाओं को बुरी तरह पीटा

बता दें कि अफगानिस्तान में तालिबान सरकार के खिलाफ पिछले 3 दिनों में विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं. बुधवार को काबुल और उत्तर-पूर्वी अफगान प्रांत बदख्शां में दर्जनों महिलाओं ने अफगानिस्तान में पुरुष प्रधान अंतरिम सरकार के गठन का विरोध किया. इन प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वो महिलाओं की गैरमौजूदगी वाली सरकार को स्वीकार नहीं करेंगी. जानकारी के मुताबिक विरोध प्रदर्शन को रोकने के लिए महिलाओं पर आंसू गैस के गोले दागे गए. इतना ही नहीं कुछ महिलाओं को कथित तौर पर पीटा भी गया. स्थानीय मीडिया के मुताबिक रैली को कवर कर रहे कुछ पत्रकारों को हिरासत में लिया गया और पीटा गया.

तालिबान ने दी चेतावनी

इस घटना के बाद तालिबानी सरकार ने चेतावनी दी है कि इस तरह के विरोध प्रदर्शन अवैध हैं. उसने कहा है कि प्रदर्शनकारियों को मार्च करने के लिए अनुमति लेनी होगी. इसके साथ ही विरोध प्रदर्शन का मकसद, नारे, जगह, समय और प्रदर्शन से जुड़ी हर बात सुरक्षा एजेंसियों को बतानी होगी.

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