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लाहौर : पाकिस्तान की एक अदालत ने लश्कर-ए-तैयबा के ऑपरेशन कमांडर और वर्ष 2008 के मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड जकी-उर-रहमान लखवी की उस याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है, जिसमें लखवी ने सुरक्षा कानून के तहत उसे हिरासत में रखे जाने को चुनौती दी थी।
अदालत के एक अधिकारी ने सुनवाई के बाद बताया, ‘लाहौर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश महमूद मकबूल बाजवा ने लखवी के वकील रजा रिजवान अब्बासी और एक विधि अधिकारी की दलीलें सुनीं और अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।’ उन्होंने बताया कि फैसला किसी भी समय सुनाया जा सकता है।
कल लखवी ने लाहौर उच्च न्यायालय में अपनी हिरासत को चुनौती दी थी और अदालत से अनुरोध किया था कि पंजाब के गृहविभाग के आदेश को दरकिनार कर दिया जाए क्योंकि वह आदेश ‘अवैध है और इस्लामाबाद उच्च न्यायालय के आदेश का उल्लंघन’ है।
इससे पहले कि लखवी को इस्लामाबाद उच्च न्यायालय के आदेश पर अदियाला जेल रावलपिंडी से रिहा किया जाता, पंजाब सरकार ने 14 मार्च को उसे जन व्यवस्था बनाए रखने से संबंधित कानून के तहत 30 और दिनों के लिए हिरासत में ही रहने दिया था।