पाकिस्तान: हाफिज सईद को हाईकोर्ट से राहत, अगले आदेश तक गिरफ्तार न करने का आदेश
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पाकिस्तान: हाफिज सईद को हाईकोर्ट से राहत, अगले आदेश तक गिरफ्तार न करने का आदेश

सईद ने अपनी संभवित गिरफ्तारी के खिलाफ 23 जनवरी को अदालत का दरवाजा खटखटाया था. 

डॉन ऑनलाइन की खबर के मुताबिक, अदालत ने सरकार को हाफिज को गिरफ्तार नहीं करने का आदेश दिया.

लाहौर: लाहौर हाईकोर्ट ने बुधवार को पाकिस्तान और पंजाब सरकार को जमात-उद-दावा (जेयूडी) प्रमुख और 2008 मुंबई आतंकी हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद को अगले आदेश तक न तो गिरफ्तार करने और न ही घर में नजरबंद करने का आदेश दिया. सईद ने अपनी संभवित गिरफ्तारी के खिलाफ 23 जनवरी को अदालत का दरवाजा खटखटाया था. उसने दलील थी कि सरकार अमेरिका और भारत के कथित दबाव में उसे गिरफ्तार करना चाहती है.

  1. हाफिज ने  23 जनवरी को अदालत का दरवाजा खटखटाया था.
  2. हाफिज को मुंबई आतंकवादी हमले का मास्टरमांइड है.
  3. हाफिज सईद जमात-उद-दावा (जेयूडी) का मुखिया है.

डॉन ऑनलाइन की खबर के मुताबिक, अदालत ने सरकार को उसे गिरफ्तार नहीं करने का आदेश दिया. साथ ही सरकार को याचिकाकर्ता के आरोपों पर जवाब दाखिल करने का आदेश भी दिया था. केंद्र और पंजाब सरकार हालांकि जवाब दाखिल करने में विफल रहीं.

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सरकारों के वकीलों को चार अप्रैल तक अपना जवाब देने का आदेश
बुधवार की सुनवाई में उन्होंने इसके लिए और समय दिए जाने की मांग की. आदेश का पालन करने में सरकारों के विफल रहने पर निराशा जताते हुए न्यायमूर्ति अमीनुद्दीन खान ने दोनों सरकारों के वकीलों को चार अप्रैल तक अपना जवाब देने का आदेश दिया. 

पंजाब सरकार ने फरवरी माह में रावलपिंडी में जेयूडी द्वारा चलाई जा रही स्वास्थ्य सुविधाओं और मदरसों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की थी.  यह कार्रवाई जनवरी में संयुक्त राष्ट्र के एक उच्चस्तरीय प्रतिबंध दल के दौरे के बाद की गई थी. यह दल संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिबंधित किए गए समूहों और व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की प्रगति की समीक्षा करने के लिए यहां पहुंचा था. 

उल्लेखनीय है कि मुंबई हमले के मास्टरमाइंड और जमात उद दावा प्रमुख हाफिज सईद को अब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) की प्रतिबंध निगरानी टीम के पाकिस्तान दौरे से पहले अपनी गिरफ्तारी का डर सता रहा है. उसने लाहौर उच्च न्यायालय में गिरफ्तारी से बचाव के लिये याचिका दायर करते हुये कहा था कि सरकार भारत और अमेरिका के कहने पर उसे गिरफ्तार करना चाहती है. यूएनएससी की 1267 सेंक्शंस कमिटी की निगरानी समिति इस हफ्ते इस्लामाबाद का दौरा करेगी. समिति यह देखेगी कि पाकिस्तान विश्व निकाय के प्रतिबंध संबंधी आदेशों का अनुपालन कर रहा है या नहीं. दो दिवसीय दौरा गुरुवार (25 जनवरी) से शुरू होने की उम्मीद है.

मीडिया में 22 जनवरी को आई खबरों में कहा गया था कि पाकिस्तान समिति को हाफिज सईद या उसके परिसरों तक सीधी पहुंच की इजाजत नहीं देगा. संभावित गिरफ्तारी की आशंका से घिरे सईद ने अपने वकील ए के डोगर के जरिये दायर याचिका में अदालत से सरकार को उन्हें गिरफ्तार न करने का निर्देश देने की मांग की. हाफिज ने याचिका में अदालत से सरकार को यह निर्देश देने की भी मांग की है कि उसके संगठनों पर भी किसी तरह की कार्रवाई नहीं की जाए.

हाफिज सईद पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए : अमेरिका
अमेरिका ने बीते 18 जनवरी को कहा था कि जमात-उद-दावा (जेयूडी) प्रमुख हाफिज सईद पर 'कानून की अंतिम सीमा तक' मुकदमा चलाया जाना चाहिए, क्योंकि अमेरिका उसे एक आतंकवादी मानता है. हाफिज को मुंबई आतंकवादी हमले का मास्टरमांइड माना जाता है. अमेरिकी विदेश विभाग की प्रवक्ता हीदर नॉर्ट ने गुरुवार (18 जनवरी) को कहा कि अमेरिका ने पाकिस्तान को सईद के खिलाफ कार्रवाई करने का संदेश भेजा है.

(इनपुट आईएनएस से भी)

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