कानूनी अड़चन की वजह से भारतीय महिला को वापस भेजने में दिक्कत, पाकिस्तानी नागरिक ने बंदूक की नोंक पर की थी शादी
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कानूनी अड़चन की वजह से भारतीय महिला को वापस भेजने में दिक्कत, पाकिस्तानी नागरिक ने बंदूक की नोंक पर की थी शादी

उज्मा ने कहा, ‘मुझे बंदूक के बल पर शादी के लिए मजबूर किया गया और मेरे आव्रजन कागजात छीन लिए गए.’

सरताज अजीज ने कहा कि महिला के मामले में असली समस्या कानूनी मुद्दे हैं. (फाइल फोटो)

इस्लामाबाद/नई दिल्ली: पाकिस्तान ने बुधवार (10 मई) को कहा कि कानूनी मुद्दों के हल होने के साथ ही उस भारतीय महिला को स्वदेश भेजा जाएगा जिसने कहा है कि बंदूक के बल पर एक पाकिस्तानी नागरिक से शादी के लिए उसे मजबूर किया गया. पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के विदेश मामलों के सलाहकार सरताज अजीज ने कहा कि महिला के मामले में असली समस्या यात्रा संबंधी दस्तावेज नहीं, बल्कि कानूनी मुद्दे हैं.

उन्होंने कहा, ‘कानूनी समस्याओं के हल होने के साथ ही महिला को भारत को वापस भेज दिया जाएगा.’ विदेश विभाग के प्रवक्ता नफीस जकरिया ने मंगलवार (9 मई) को कहा कि विदेश विभाग और भारतीय अधिकारी इस मुद्दे पर एक दूसरे के संपर्क में हैं और कानूनी मुद्दों के हल होने के बाद महिला को वापस जाने की इजाजत मिल जाएगी. उन्होंने कहा कि भारतीय उच्चायोग ने उज्मा नाम की इस महिला के बारे में ब्यौरा प्रदान किया है और उसके शादी के कागजात भी मांगे हैं.

बहरहाल, सर्वोच्च न्यायालय के एक वरिष्ठ वकील ने कहा कि मुद्दे की संवेदनशीलता के कारण भारतीय उच्चायोग के नया पासपोर्ट जारी करने और पाकिस्तान के गृह मंत्रालय की ओर से उसके रुकने को कानूनी मान्यता देने के लिए वीजा जारी करने के तत्काल बाद उसे स्वदेश भेजा जा सकता है. उज्मा ने इस्लामाबाद अदालत में अपने पति ताहिर अली के खिलाफ याचिका दायर की है. उसने अपने पति पर प्रताड़ना और धमकाने का आरोप लगाया है. महिला ने मजिस्ट्रेट के समक्ष अपना बयान रिकॉर्ड कराया है.

अदालत के एक अधिकारी ने बताया कि महिला ने मजिस्ट्रेट से कहा कि वह शादी के लिए नहीं, बल्कि अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए पाकिस्तान आई थी. उज्मा ने कहा, ‘मुझे बंदूक के बल पर शादी के लिए मजबूर किया गया और मेरे आव्रजन कागजात छीन लिए गए.’ कड़ी सुरक्षा के बीच अदालत में लाई गई उज्मा ने यह भी आरोप लगाया कि ताहिर ने उसके खिलाफ हिंसा की और यौन उत्पीड़न किया. उसने आगे कहा कि वह भारतीय उच्चायोग नहीं छोड़ना चाहती हैं. अदालत ने मामले की सुनवाई 11 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी. शादी कराने वाले मौलवी हूमायूं खान को भी अगली सुनवाई पर सम्मन किया गया है.

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