Noida Administration: गौतम बौद्ध नगर जिला प्रशासन ने नोएडा निवासियों से उन लोगों की रिपोर्ट करने को कहा है जो पड़ोसी दिल्ली और गुरुग्राम से शराब खरीद रहे हैं. बता दें कि उत्तर प्रदेश की तुलना में वहां शराब सस्ती है. अधिकारियों ने यह अपील उत्पाद शुल्क नियमों के बारे में जन जागरूकता फैलाने और शराब की बिक्री से राजस्व बढ़ाने के लिए की है.
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, यह आश्वासन दिया गया है कि शिकायत दर्ज कराने वालों की पहचान गोपनीय रखी जाएगी. जिला आबकारी अधिकारी सुबोध कुमार ने IE को बताया, 'उत्तर प्रदेश में, राज्य के बाहर (हरियाणा, दिल्ली या किसी अन्य राज्य) से शराब लाना या सेवन करना दंडनीय अपराध है. इस कृत्य के लिए व्यक्ति के विरुद्ध उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम 1910 की धारा 63 के तहत मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेजा जा सकता है तथा धारा 72 के तहत अवैध शराब परिवहन करने वाले व्यक्ति का वाहन जब्त किया जा सकता है.'
उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश दूसरे राज्य से शराब की केवल एक खुली बोतल की अनुमति देता है. कुमार ने इस बात पर जोर दिया कि इस विनियमन के उल्लंघन पर न्यूनतम ₹5,000 का जुर्माना लगाया जाएगा.
शराब की सेल बढ़ी
उत्पाद शुल्क विभाग के रिकॉर्ड के अनुसार, जिले ने पिछले छह महीनों (जुलाई से दिसंबर 2023 तक) में शराब की बिक्री से ₹892 करोड़ का राजस्व एकत्र किया, जो 2022 में इसी अवधि की तुलना में 15.54 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है, जब राजस्व ₹772 करोड़ था.'
जिले ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 2,324.78 करोड़ रुपये का राजस्व संग्रह लक्ष्य निर्धारित किया है. दिसंबर 2023 तक, इसने लक्ष्य का 84 प्रतिशत हासिल करते हुए पहले ही ₹1,342.87 करोड़ का संग्रह कर लिया है.
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