नई दिल्ली: Arvind Kejriwal Bail: दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है, उन्हें जमानत मिल गई है. केजरीवाल की जमानत का फैसला 5 सितंबर को सुरक्षित रखा गया था. कोर्ट ने शुक्रवार को फैसला सुनाते हुए जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस भुइंया ने CM केजरीवाल को जमानत दे दी. उन्हें 10 लाख के बॉन्ड पर जमानत मिली है.
CBI की गिरफ्तारी को नहीं बताया अवैध
सुप्रीम कोर्ट मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत तो दे दी है, लेकिन CBI द्वारा की गई गिरफ्तारी पर दोनों जजों की राय अलग है. बता दें कि केजरीवाल की ओर से दो याचिकाएं दायर हुई थीं. एक तो जमानत याचिका थी, जबकि दूसरी याचिका में सीबीआई की ओर से की गई गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती दी गई थी. दोनों जज जमानत देने पर सहमत थे. लेकिन CBI की गिरफ्तारी दोनों की अलग-अलग राय है. जस्टिस सूर्यकांत ने CBI द्वारा की गई केजरीवाल की गिरफ्तारी को वैध बताया. जबकि जस्टिस भुइंया ने गिरफ्तारी की टाइमिंग पर सवाल उठाया
ED से पहले ही मिल चुकी जमानत
अरविंद केजरीवाल को ED के मामले में पहले ही 2 जुलाई को जमानत मिल गई थी. लेकिन तब उन्हें CBI ने गिरफ्तार कर लिया था. ईडी के मामले में अंतरिम जमानत मिलने के बाद CBI ने केजरीवाल को 26 जून को तिहाड़ जेल से गिरफ्त में ले लिया था.
जस्टिस भुइयां बोले- जमानत नियम और जेल अपवाद है
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस भुइयां ने कहा- अरविंद केजरीवाल को ED के मामले में पहले ही जमानत दे दी गई. उन्हें CBI के मामले में आगे के लिए हिरासत में रखना अस्वीकार्य है. जमानत नियम है और जेल अपवाद. मुकदमे की कोई प्रक्रिया या गिरफ्तारी के कदम उत्पीड़न नहीं होने चाहिए. जस्टिस भुइयां ने आगे कहा कि CBI द्वारा की गई गिरफ्तारी अनुचित है, इसलिए केजरीवाल को तुरंत रिहा कर देना चाहिए. हालांकि, जस्टिस सूर्यकांत ने CBI द्वारा की गिरफ्तारी को सही ठहराया.
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