Arvind Kejriwal News: हाई कोर्ट से झटके के बाद गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे अरविंद केजरीवाल

Delhi Liquor Scam Case: शराब नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज होने के बाद सीएम केजरीवाल ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट का रुख किया.

Written by - Nitin Arora | Last Updated : Apr 10, 2024, 09:42 AM IST
  • गिरफ्तारी याचिका खारिज होने के बाद अरविंद केजरीवाल SC पहुंचे
  • केजरीवाल को 21 मार्च को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया गया
Arvind Kejriwal News: हाई कोर्ट से झटके के बाद गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे अरविंद केजरीवाल

Delhi Liquor Scam Case: लोकसभा चुनाव से ठीक एक हफ्ते पहले आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक को बड़ा झटका तब लगा जब बीते दिन दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की याचिका को खारिज कर दिया. अब शराब नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज होने के बाद सीएम केजरीवाल ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट का रुख किया.

उनके वकील आज सुबह 10.30 बजे मामले में जल्द सुनवाई की मांग करेंगे. 

बीते दिन मंगलवार को सुनवाई के दौरान, ईडी द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि AAP सुप्रीमो ने 'दूसरों के साथ साजिश रची' और वे 'अपराध की आय का उपयोग करने में सक्रिय रूप से शामिल थे.'

कोर्ट ने कहा कि जो दस्तावेज ED द्वारा दिखाए गए केजरीवाल साजिश में शामिल हैं. मुख्यमंत्री को विशेषाधिकार नहीं है. जांच, पूछताछ से सीएम को छूट नहीं मिलेगी. कोर्ट ने कहा कि ईडी के पास पर्याप्त सबूत मौजूद हैं.

फैसला सुनाते हुए न्यायमूर्ति स्वर्णकांत शर्मा ने कहा कि केजरीवाल की 'रिमांड को अवैध नहीं कहा जा सकता' क्योंकि उनकी 'गिरफ्तारी कानून का उल्लंघन नहीं है.'

दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के तुरंत बाद आप नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि पार्टी बुधवार को सुप्रीम कोर्ट जाएगी क्योंकि वह फैसले से सहमत नहीं है. दिल्ली शराब नीति मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था.

14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के बाद वह फिलहाल 15 अप्रैल तक तिहाड़ जेल में बंद हैं.

इस बीच बुधवार को, दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट मुख्यमंत्री द्वारा अपने वकीलों से मिलने के लिए अधिक समय की मांग करने वाली एक अन्य याचिका पर अपना आदेश घोषित करेगा.

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