मुंबईः Corona in Maharashtra: कोरोना की जकड़ से महाराष्ट्र छूट ही नहीं पा रहा है. कोविड की पहली लहर से लेकर अब आने वाली तीसरी लहर की आशंकाओं के बीच देश के इस राज्य की स्थिति हमेशा गंभीर बनी रही है. कोविड-19 महामारी की तीसरी लहर आने की आशंका और महाराष्ट्र में वायरस के ‘डेल्टा प्लस’ स्वरूप के कई मामले सामने आने के बाद राज्य सरकार ने संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए पाबंदियां कड़ी कर दी हैं. यह पाबंदियां सोमवार से लागू हो गईं हैं.
लेवल तीन की पाबंदियां लागू
महाराष्ट्र सरकार की ओर से पिछले सप्ताह जारी अधिसूचना के अनुसार, आवश्यक वस्तुओं वाली दुकानें हर दिन शाम चार बजे तक ही खुली रहेंगी. गैर जरूरी वस्तुओं वाली दुकानें एवं प्रतिष्ठान सप्ताह के दिनों में शाम चार बजे तक ही खुले रहेंगे. पूरे राज्य में ‘लेवल तीन’ की पाबंदियां है.
ये हैं नए आदेश
आदेश के अनुसार, रेस्टोरेंट में सप्ताह के दिनों में शाम चार बजे तक 50 प्रतिशत क्षमता के साथ बैठ कर खाना खाने की मंजूरी है, इसके बाद खाना पैक करा कर ले जाया जा सकता है और घरों में डिलिवरी कराई जा सकती है.
उपनगरीय ट्रेनें केवल चिकित्सा कर्मचारियों और आवश्यक सेवाओं के कर्मचारियों के लिए ही उपलब्ध रहेंगी. जिम, सैलून को पचास प्रतिशत क्षमता के साथ शाम चार बजे तक खोलने की मंजूरी दी गई है. इन नए आदेशों का असर नागपुर, ठाणे और पुणे जैसे शहरों पर पड़ेगा क्योंकि इन शहरों में मुंबई के मुकाबले पाबंदियों में ज्यादा ढील थी. शहर ‘लेवल-एक’ में जाने की योग्यता रखता है,जिसमें सभी पाबंदियों को हटाने की इजाजत है फिर भी इसे‘लेवल-3’ में रखा गया है.
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टीकाकरण पर जोर
राज्य सरकार ने दिशानिर्देश में कहा है कि रैपिड एंटीजन या अन्य जांच के बजाय आरटी-पीसीआर जांच के आधार पर पाबंदियों को घटाया-बढ़ाया जाएगा . साथ ही राज्य सरकार ने डेल्टा प्लस स्वरूप को चिंता का विषय बताया था. सरकार ने कहा कि प्रशासनिक इकाइयों में पाबंदियां एक निर्धारित स्तर (कम से कम तीन) तक बनी रहेंगी. साथ ही राज्य की 70 प्रतिशत आबादी का टीकाकरण करने पर भी जोर देने को कहा गया है.
ये है टाइम टेबल
जरूरी सामानों की दुकानें रोज शाम 4 बजे तक खोली जाएंगीं.
गैर जरूरी सामानों की दुकानें सोमवार से शुक्रवार शाम 4 बजे तक ही खुलेंगीं.
होटल सोमवार से शुक्रवार तक दोपहर 4 बजे तक 50% क्षमता के साथ, उसके बाद पार्सल किया जा सकता है.
ऑनलाइन डिलिवरी चालू रहेगी.
सिनेमा हॉल खोले जाने की अनुमति नहीं है.
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