Gyanvapi Case: इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला, ज्ञानवापी के व्यास जी तहखाने में होती रहेगी पूजा

 Gyanvapi case Varanasi: वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में स्थित व्यास जी तहखाने में पूजा को लेकर हिंदू पक्ष को बड़ी जीत हासिल हुई है. इलाहबाद हाईकोर्ट ने व्यास जी तहखाने में मुस्लिम पक्ष की ओर से पूजा की रोक वाली याचिका को खारिज करते हुए पूजा करने का आदेश दिया है.  यानी कि व्यास जी तहखाने में पूजा पर रोक नहीं लगी है. पढ़िए पूरी खबर 

Written by - Ansh Raj | Last Updated : Feb 26, 2024, 10:50 AM IST
Gyanvapi Case: इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला, ज्ञानवापी के व्यास जी तहखाने में होती रहेगी पूजा

नई दिल्ली, Gyanvapi case Varanasi: वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में स्थित व्यास जी तहखाने में पूजा को लेकर हिंदू पक्ष को बड़ी जीत हासिल हुई है. इलाहबाद हाईकोर्ट ने व्यास जी तहखाने में मुस्लिम पक्ष की ओर से पूजा की रोक वाली याचिका को खारिज करते हुए पूजा करने का आदेश दिया है. यानी कि व्यास जी तहखाने में पूजा पर रोक नहीं लगी है. वहीं तहखाने में पूजा अर्चना की रोक को लेकर मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है.  मुस्लिम पक्ष की पूजा की रोक को लेकर दायर की गई याचिका को इलाहबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है.

तहखाने में होती रहेगी पूजा...
विष्णु शंकर जैन ने हाईकोर्ट में सुनवाई को लेकर अधिक जानकारी देते हुए बताया कि आज इलाहबाद हाई कोर्ट ने अंजुमन इंतजामिया की दोनों याचिकाओं को खारिज कर दी है. इसका मतलब है कि जो पूजा चल रही थी वह वैसे ही चलती रहेगी. विष्णु शंकर जैन ने आगे कहा कि अगर मुस्लिम पक्ष  सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो हम भी सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात रखेंगे.

 

हिंदू पक्ष की बड़ी जीत 
मुस्लिम पक्ष (अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी) ने  वाराणसी कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. इसी को लेकर आज इलाहबाद हाई कोर्ट में सुबह 10 बजे फैसला सुनाया गया है. अब हाईकोर्ट ने मामले में सुनवाई करते हुए व्यास जी तहखाने में पूजा अर्चना की रोक वाली याचिका को खारिज करते हुए पूजा को बरकरार रखने के आदेश जारी किए हैं.  जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच ने वाराणसी कोर्ट के आदेश को सही ठहराते हुए यह फैसला सुनाया है.

आ गया फैसला 
ज्ञानवापी परिसर में पूजा अर्चना को लेकर अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. इस मामले में मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है. हाईकोर्ट ने आज मामले की सुनवाई करते हुए व्यास तहखाने में हिंदू पक्ष की पूजा को जारी रखने का आदेश दिया है. बता दें कि इससे पहले भी जिला अदालत में भी हिंदू के पक्ष में फैसला आया था, जिसके बाद देर रात से ही ज्ञानवापी परिसर से बरिकैडिंग हटा दी गई थी और पूजा अर्चना शुरू कर दी गई थी, जिसके खिलाफ ही मुस्लिम पक्ष हाई कोर्ट पहुंचा था.

 

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