Mumbai Letter Bomb: परमबीर सिंह की याचिका पर बाॅम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई कल

सुप्रीम कोर्ट ने परमबीर सिंह की याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया था. कोर्ट ने परमबीर सिंह को बॉम्बे हाई कोर्ट जाने को कहा था. सुप्रीम कोर्ट ने परमबीर को हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करने की इजाजत दे दी थी. 

Written by - Sumit Kumar | Last Updated : Mar 30, 2021, 04:48 PM IST
  • परमबीर सिंह ने गृहमंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ CBI जांच की मांग की है
  • चीफ जस्टिस दीपांकर दत्ता, जस्टिस जी एस कुलकर्णी की खंडपीठ सुनवाई करेगी.
Mumbai Letter Bomb: परमबीर सिंह की याचिका पर बाॅम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई कल

मुंबईः सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंचे मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की याचिका पर अब बुधवार को सुनवाई होगी. बॉम्बे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस जी एस कुलकर्णी की खंडपीठ सुनवाई करेगी.

परमबीर सिंह ने अपनी याचिका में महाराष्ट्र के गृहमंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ CBI जांच की मांग की है. 

मुंबई की वकील की याचिका पर भी सुनवाई
उधर, हाईकोर्ट की एक दूसरी बेंच ने मुंबई की वकील डॉक्टर जयश्री लक्ष्मणराव पाटिल की याचिका पर सुनवाई करते हुए इसे "सस्ती लोकप्रियता" करार दिया. दरअसल, पाटिल ने भी परमबीर की चिट्ठी के आधार पर CBI जांच की मांग की है. इस याचिका पर हाईकोर्ट गुरुवार को सुनवाई करेगा. 

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सुप्रीम कोर्ट ने किया था सुनवाई से इन्कार
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने परमबीर सिंह की याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया था. कोर्ट ने परमबीर सिंह को बॉम्बे हाई कोर्ट जाने को कहा था. सुप्रीम कोर्ट ने परमबीर को हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करने की इजाजत दे दी थी. 

कोर्ट ने वकील से पूछे थे सवाल
सुप्रीम कोर्ट ने परमबीर के वकील मुकुल से पूछा था कि आपने संबंधित विभाग को क्यों नही पक्ष बनाया है. दूसरा आप अनुच्छेद 32 के तहत क्यों याचिका दाखिल की है 226 में क्यों नही गए. कोर्ट ने पूछा था कि सवाल यहाँ किसी राज्य का नही है बल्कि प्रकाश सिंह "पुलिस रिफॉर्म' मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का है.

आरोपों को देखते हुए ये बेहद गंभीर मामला है. कोर्ट ने कहा था कि इस मामले की सुनवाई 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट क्यों करे? 226 के तहत हाई कोर्ट क्यों नही? मुकुल आप ये बताए था कि 226 के तहत इस मामले की सुनवाई क्यों नही हो सकती?

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NIA को मीठी नदी से मिले उपकरण
बता दें कि एंटीलिया मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने रविवार को मीठी नदी से कुछ इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और अन्य महत्वपूर्ण सबूत हासिल करने में कामयाबी हासिल की, जिसे गिरफ्तार सहायक पुलिस निरीक्षक सचिन वझे ने कथित तौर पर फेंक दिया था. NIA गोताखोरों की एक टीम को बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स के पास नदी की शाखा में ले गई, जहां जांच के लिए महत्वपूर्ण लेखों को सप्ताह पहले डंप किया गया था और एक खोज शुरू की गई थी.

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