2000 रुपये के नोट पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, RBI के खिलाफ दायर याचिका खारिज

बिना पर्ची भरे और पहचान पत्र के बिना 2,000 रुपये के नोट बदलने की अनुमति देने को चुनौती देने वाली याचिका दिल्ली उच्च न्यायालय ने खारिज की.

Written by - Zee Hindustan Web Team | Last Updated : May 29, 2023, 01:15 PM IST
  • आरबीआई के खिलाफ याचिका को हाईकोर्ट ने किया खारिज
  • क्या आपको भी बदलने हैं 2000 रुपये के नोट? जानें प्रोसेस
2000 रुपये के नोट पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, RBI के खिलाफ दायर याचिका खारिज

नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) और भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) की उन अधिसूचनाओं को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी, जिसमें बिना किसी पहचान प्रमाण के नोट बदलने की अनुमति दी गई थी. मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की खंडपीठ ने 23 मई को अपना फैसला सुरक्षित रखने के बाद याचिका को खारिज कर दिया.

भाजपा नेता ने दायर की थी याचिका
आरबीआई के वरिष्ठ अधिवक्ता पराग पी. त्रिपाठी के वकील ने पिछले हफ्ते जनहित याचिका (पीआईएल) पर आपत्ति जताते हुए कहा था कि इसे खारिज किया जाना चाहिए. जनहित याचिका भाजपा नेता और अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय ने दायर की थी. त्रिपाठी ने आगे कहा था कि यह एक वैधानिक कवायद है न कि नोटबंदी.

उन्होंने कहा, मेरे विद्वान मित्र द्वारा उठाया गया कोई भी बिंदु सार्वजनिक मुद्दों पर किसी भी तरह से प्रभावित नहीं होता है. जनहित याचिका में कहा गया कि 19 और 20 मई को प्रकाशित अधिसूचनाएं मनमानी थीं और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करती थीं.

शुरू हो गई है नोट बदलने की प्रक्रिया
याचिका में आरबीआई और एसबीआई को यह सुनिश्चित करने का निर्देश देने की भी मांग की गई कि 2000 रुपये के नोट संबंधित बैंक खातों में ही जमा किए जाएं, ताकि काला धन और आय से अधिक संपत्ति रखने वाले लोगों की पहचान की जा सके.

बीते 23 मई से बैंकों में नोट बदलने की प्रक्रिया शुरू हो गई है. आरबीआई ने 19 मई को 2000 के नोट को लेकर बड़ी घोषणा की थी. अगर आपके पास भी दो हजार रुपये के नोट उपलब्ध हैं, तो घबराने और टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, 2000 के नोट आप 30 सितंबर तक बैंकों में चेंज करवा सकते हैं या फिर अपने अकाउंट में जमा करवा सकते हैं.
(इनपुट- आईएएनएस)

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