टूलकिट केस: छत्तीसगढ़ सरकार को झटका, संबित पात्रा और रमन सिंह के खिलाफ FIR पर कोर्ट ने लगाई रोक

पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह और भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा के खिलाफ दर्ज की गई FIR उच्च न्यायालय ने खारिज कर दी. 

Written by - Zee Hindustan Web Team | Last Updated : Jun 14, 2021, 08:14 PM IST
  • संबित पात्रा ने उठाया था टूलकिट का मामला
  • भूपेश बघेल सरकार ने किया था सियासी इस्तेमाल
टूलकिट केस: छत्तीसगढ़ सरकार को झटका, संबित पात्रा और रमन सिंह के खिलाफ FIR पर कोर्ट ने लगाई रोक

रायपुर: छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार को बड़ा झटका लगा है. टूलकिट केस में पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह और भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा के खिलाफ दर्ज की गई FIR उच्च न्यायालय ने खारिज कर दी. संबित पात्रा और रमन सिंह के लिए ये राहत भरी खबर है.

 

संबित पात्रा ने उठाया था टूलकिट का मामला

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस पर टूलकिट का इस्तेमाल करके कोरोना पर मोदी सरकार और देश को बदनाम करने का आरोप लगाया था. उन्होंने कहा था कि जब से कोरोना आया है तब सोशल मीडिया पर भ्रामक और गुमराह करने वाले हैशटैग के माध्यम से कांग्रेस जनता को गुमराह कर रही है.

19 मई को हुई थी FIR

आपको बता दें कि 19 मई को कांग्रेस की छात्र इकाई NSUI ने छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह और बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा के खिलाफ रायपुर में एफआईआर दर्ज कराई थी.

ये भी पढ़ें-   WTC फाइनल विजेता पर होगी करोड़ों की बारिश, ICC ने किया ऐलान

इस मामले में रायपुर पुलिस ने रमन सिंह से पूछताछ की थी. संबित पात्रा को भी समन जारी किया था. छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के फैसले पर संबित पात्रा ने ट्वीट किया है कि सत्य की हमेशा जीत होती है. 

भूपेश बघेल सरकार ने किया था सियासी इस्तेमाल

छत्तीसगढ़ पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धाराओं 469 (प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से जालसाजी), 504 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करना), 505 (1) (बी) (भय पैदा करने के इरादे से अफवाह फैलाना) के तहत मामला दर्ज किया था.

कांग्रेस ने एआईसीसी अनुसंधान विभाग का फर्जी लेटरहेड बनाने और झूठी एवं मनगढंत सामग्री छापने के आरोप में शिकायत दर्ज कराई थी.

Zee Hindustan News App: देश-दुनिया, बॉलीवुड, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल और गैजेट्स की दुनिया की सभी खबरें अपने मोबाइल पर पढ़ने के लिए डाउनलोड करें ज़ी हिंदुस्तान न्यूज़ ऐप.  

ट्रेंडिंग न्यूज़