Love जिहाद के खिलाफ अब MP में भी कानून, 5 साल की सज़ा!

मध्य प्रदेश में अगले सत्र में 'लव जेहाद' के खिलाफ कानून आएगा. कानून में 5 साल की सज़ा का प्रावधान होगा, साथ ही जबरन शादी रद्द मानी जाएगी..

Written by - Zee Hindustan Web Team | Last Updated : Nov 17, 2020, 01:33 PM IST
  • लव जेहाद पर मध्य प्रदेश में अगले सत्र में कानून
  • कानून में होगा 5 साल सज़ा का प्रावधान
  • जबरन कराई गई शादी रद्द मानी जाएगी
  • मध्य प्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्र का बयान
Love जिहाद के खिलाफ अब MP में भी कानून, 5 साल की सज़ा!

नई दिल्ली:  इस्लाम की आड़ में मजहबी कट्टरपंथी लव जिहाद को एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं. इन दिनों लव जिहाद के केस में खासा इजाफा देखा जा रहा है. जिसे लेकर पहले तो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार फुल एक्शन मूड में दिखी और अब मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने भी कमर कस लिया है.

मध्य प्रदेश में जिहादियों के खिलाफ बनेगा कानून

मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार जल्द ही Love जिहाद पर कानून बनाने वाली है. राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्र ने कहा कि जल्द ही हम विधानसभा में लव जिहाद के खिलाफ कानून लाएंगे. यह गैर-जमानती अपराध होगा और दोषियों को पांच साल तक की सजा का प्रावधान होगा. इससे पहले यूपी सरकार भी कानून बनाने की बात कह चुकी है.

अगले सत्र में लव जेहाद पर मध्य प्रदेश में कानून

जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश में अगले विधानसभा सत्र में इस कानून को लाने की तैयारी की गई है. इस कानून के तहत दोषी को 5 साल सज़ा का प्रावधान होगा. जबकि जबरन कराई गई शादी रद्द मानी जाएगी. 

मध्य प्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्र का बयान

मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्र ने कहा कि आगामी विधानसभा सत्र में शिवराज सरकार लव जिहाद को लेकर धर्म स्वातंत्र्य कानून के लिए विधेयक पेश किया जाएगा और कानून बन जाने के बाद गैर जमानती धाराओं में केस दर्ज कर 5 साल तक की कठोर सजा दी जाएगी.

गृहमंत्री नरोत्तम मिश्र के मुताबिक, लव जिहाद में सहयोग करने वालों को भी मुख्य आरोपी की ही तरह सज़ा दी जाएगी और शादी के लिए धर्मांतरण कराने वालों को भी सजा देने का प्रावधान इस कानून में रहेगा. हालांकि स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन कर शादी करने के लिए सम्बंधित शख्स को एक महीने पहले कलेक्टर कार्यालय में आवेदन देना होगा. 

गृहमंत्री नरोत्तम मिश्र ने बतया कि जोर जबर्दस्ती या बलपूर्वक की गयी शादी, धोखे से पहचान छिपाकर की गई शादी को इस कानून के बाद रद्द माना जायेगा.

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