नई दिल्लीः यहां की एक अदालत ने शनिवार को आबकारी नीति से जुड़े भ्रष्टाचार के एक मामले में गिरफ्तार दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की सीबीआई हिरासत छह मार्च (सोमवार) तक के लिए बढ़ा दी है. इससे पहले केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने सिसोदिया की और तीन दिन के लिये हिरासत मांगी थी.
सिसोदिया ने सीबीआई हिरासत दो दिन के लिए बढ़ाई
हालांकि, अदालत ने फिलहाल सिसोदिया की सीबीआई हिरासत दो दिन के लिए ही बढ़ाई. सिसोदिया के वकील ने सीबीआई की याचिका का विरोध किया. वकील ने कहा कि जांच पूरी करने में एजेंसी की अक्षमता हिरासत का आधार नहीं हो सकती है और उन्हें खुद को दोषी मानने के लिए नहीं कहा जा सकता है.
अदालत परिसर के बाहर पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था थी
विशेष न्यायाधीश एम. के. नागपाल के समक्ष पेश किए गए मनीष सिसोदिया ने कहा कि सहयोग नहीं करना हिरासत का आधार नहीं हो सकता है और उन्होंने हिरासत के अनुरोध संबंधी सीबीआई की याचिका का विरोध किया. राउज एवेन्यू अदालत परिसर के अंदर और बाहर पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की गई है.
आप समर्थकों ने कोर्ट परिसर के बाहर दिया धरना
आम आदमी पार्टी (आप) के समर्थकों ने अदालत परिसर के बाहर धरना दिया और नारे लगाए. सिसोदिया को गत सोमवार को पांच दिन की सीबीआई की हिरासत में भेजा गया था.
गौरतलब है कि सीबीआई ने साल 2021-22 की आबकारी नीति तैयार करने और कार्यान्वयन में कथित भ्रष्टाचार के सिलसिले में रविवार शाम सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया था.
बता दें कि अपनी गिरफ्तारी के एक दिन बाद सिसोदिया ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था. जेल में रह रहे स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने भी उन्हीं के साथ इस्तीफा दे दिया था. सीबीआई ने रिमांड पेपर में आरोप लगाया है कि सिसोदिया ने दिल्ली आबकारी नीति घोटाले में अहम भूमिका निभाई थी.
सीबीआई ने मामले में पहले ही सात लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर कर दी है और वे मामले में एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल करने के लिए भी तैयार है.
(इनपुटः भाषा/आईएएनएस)
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