Noida में आज से 30 अगस्त तक धारा 144 लागू, इन चीजों पर रहेंगी पाबंदियां

देशभर में आगामी त्योहारों जिनमें शिवरात्रि, रक्षाबंधन, बकरीद ईद, जन्माष्टमी मोहर्रम जैसे बड़े त्योहारों के चलते असामाजिक तत्वों द्वारा शांति व्यवस्था को भंग किए जाने की आशंका को देखते हुए जिले में धारा 144 लगाने का फैसला लिया गया है.  

Written by - Zee Hindustan Web Team | Last Updated : Jul 10, 2021, 03:03 PM IST
  • कई बड़े त्योहारों के चलते लिया गया फैसला
  • ट्रेवल को लेकर लगाई गईं पाबंदियां
Noida में आज से 30 अगस्त तक धारा 144 लागू, इन चीजों पर रहेंगी पाबंदियां

नोएडा: कोरोना संक्रमण से बचाव और आगामी त्योहारों के मद्देनजर गौतमबुद्ध नगर जिले में 10 जुलाई से आगामी 30 अगस्त तक धारा 144 लागू रहेगी.

कई बड़े त्योहारों के चलते लिया गया फैसला

देशभर में आगामी त्योहारों जिनमें शिवरात्रि, रक्षाबंधन, बकरीद ईद, जन्माष्टमी मोहर्रम जैसे बड़े त्योहारों के चलते असामाजिक तत्वों द्वारा शांति व्यवस्था को भंग किए जाने की आशंका को देखते हुए जिले में धारा 144 लगाने का फैसला लिया गया है.

इसके अलावा किसी भी धार्मिक स्थान पर 50 से अधिक लोगों को जाने की इजाजत नहीं होगी. वहीं किसी प्रकार की सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, एकेडमिक और सांस्कृतिक उत्सव से संबंधित गतिविधियां तथा अन्य सभाएं बिना पूर्व अनुमति के मान्य नहीं होंगी.

हालांकि जिले में कंटेंटमेंट जोन में मेडिकल और जरूरी गतिविधियों को छोड़ कर बाकी सभी गतिविधियां बंद रहेंगी.

अपर पुलिस उपायुक्त (कानून एवं व्यवस्था) श्रद्धा पांडे ने बताया कि, जुलाई और अगस्त में सावन, शिवरात्रि, बकरीद, स्वतंत्रता दिवस, मोहर्रम, रक्षाबंधन और जन्माष्टमी जैसे बड़े त्योहार हैं.

इन अवसरों पर संक्रमण के बचाव और संक्रमण को रोकने और असामाजिक तत्वों द्वारा शांति व्यवस्था को भंग किए जाने की आशंका के चलते गौतमबुद्ध नगर जिले में धारा 144 लागू की गयी है.

ट्रेवल को लेकर लगाई गईं पाबंदियां

जिले में मेट्रो, बस और कैब में 50 प्रतिशत क्षमता से अधिक सवारी नहीं बैठा सकेंगे. वहीं तीन पहिया ऑटो में चालक के साथ दो और बैटरी चलित रिक्शा में चालक सहित तीन लोग और 4 पहिया वाहन में 4 व्यक्ति से ज्यादा नहीं बैठ सकते हैं.

जिले में स्विमिंग पूल खोलने की अनुमति भी नहीं होगी. साथ ही कोई भी गुमराह और तनाव पैदा करने वाले ऐसे किसी भी प्रकार का ऑडियो, वीडियो कैसेट, सीडी ना ही बेच सकेगा और ना ही बजाएगा.

मिठाई, स्ट्रीट फूड, फास्ट फूड की दुकान में खड़े होकर या बैठ कर खाने की अनुमति नहीं होगी. स्कूल/कॉलेज तथा शिक्षण संस्थान शिक्षण कार्य के लिए नहीं खोले जा सकेंगे.

जिले में प्रशासन द्वारा ये भी साफ कर दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति बिना अनुमति के किसी प्रकार का जुलूस नहीं निकाल सकेगा और ना ही चक्का जाम कर सकेगा.

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